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Sirsa News: ब्याज में छूट के अंतिम दिन जमा हुआ 36 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स, अब डिफाल्टरों को दिए जाएंगे नोटिस

Wed, 01 Feb 2023 07:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 01 Feb 2023 07:54 PM IST
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NA
नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते धारक।  संवाद
सिरसा। सरकार की ओर से 31 जनवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 50 फीसदी छूट दी गई थी। छूट के अंतिम दिन नगर परिषद में 36 लाख रुपये से अधिक का टैक्स जमा हुआ है। अब प्रॉपर्टी धारकों को 100 फीसदी ब्याज के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना होगा। अब नगर परिषद के अधिकारी डिफाल्टरों की सूची तैयार कर उनको नोटिस जारी करेंगे।
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मंगलवार को टैक्स पर 50 फीसदी छूट दिए जाने का अंतिम दिन रहा। इसके कारण दिनभर नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी धारकों की भीड़ लगी रही। प्रॉपर्टी धारकों ने ऑनलाइन भी अपना टैक्स जमा करवाया है। दिनभर 36 लाख रुपये से अधिक का टैक्स जमा हो पाया है। इस दौरान कई प्रॉपर्टी धारकों की आईडी गलत होने के कारण उन्हें बिना टैक्स जमा करवाए वापस भी लौटना पड़ा। अब सरकार की ओर से नगर परिषद को आगे की प्रक्रिया की जानकारी पत्र जारी करने के बाद दी जाएगी। दिनभर करीब 400 लोग ने अपना टैक्स जमा करवाया है। वहीं अब नगर परिषद की ओर से डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी धारक टैक्स जमा नहीं करवाता तो नगर परिषद उस पर सख्ती भी करेगा। पहले भी नगर परिषद की ओर से कई प्रॉपर्टी धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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वर्जन
प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे ब्याज पर 50 फीसदी छूट का अंतिम दिन था। दिनभर 36 लाख रुपये से अधिक का टैक्स जमा हुआ है। जिन प्रॉपर्टी धारकों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं करवाया है उन्हें अब नोटिस जारी किया जाएगा। - मनीष सैनी, प्रॉपर्टी टैक्स शाखा इंचार्ज, नगर परिषद सिरसा
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