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Sirsa News: हत्या के दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा
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सिरसा। गांव बुढीमेड़ी में हुए बलवंत हत्याकांड मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी राजेंद्र कुमार उर्फ सोनू को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी राजेंद्र के अधिवक्ता ने न्यायाधीश पुनीश जिंदिया से कहा कि दोषी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। इसलिए सजा के मामले में नरमी बरतने की अपील की जाती है। वहीं सरकारी अधिवक्ता ने दलील दी कि दोषी ने एक घिनौना जुर्म किया है, उसने कस्सी से 20 चोटें पहुंचाकर बलवंत राम की हत्या की है।
जुर्म की प्रकृति और जिस भयानक तरीके से इसे किया गया, उसे देखते हुए पता चलता है कि दोषी के मन में इंसानी जिंदगी और मूल्यों के लिए कोई इज्जत नहीं है। इसलिए उसे कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा दी जानी चाहिए ताकि ऐसे ही इरादे रखने वाले दूसरे लोग डरें।
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दोषी मौत की सजा का हकदार नहीं : न्यायाधीश
न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि मेरी राय है कि दोषी की ओर से की गई हत्या दुर्लभतम से दुर्लभतम की परिभाषा में नहीं आती है। हालांकि, ज्यादा से ज्यादा सजा देने की अपील की गई है। इसलिए भले ही हत्या बहुत ही भयानक तरीके से की गई हो, फिर भी दोषी की पृष्ठभूमि और जिस समाज से वह आया है, उसे ध्यान में रखते हुए दोषी मौत की सजा का हकदार नहीं है। कानून के तहत तय सजा देकर ही न्याय का हित होगा। इसलिए दोषी राजेंद्र कुमार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
सालासर से लौटी थी पत्नी
पुलिस को दिए बयान में गांव बुढीमेड़ी निवासी लिछमा देवी ने बताया था कि एक अक्तूबर 2022 को वह और उसकी बहू माया राजस्थान के सालासर धाम गए थे। उनके पति बलवंत राम घर पर था। दो अक्तूबर 2022 की रात जब वह और माया रात साढ़े नौ बजे लौटे, तो उनका पड़ोसी राजेंद्र कुमार उर्फ सोनू उनके पति बलवंत राम पर कस्सी से हमला कर रहा था। राजेंद्र कुमार जोर से चिल्ला रहा था कि उसने उसके पिता को पीटने के लिए सबक सिखाया है। इसके बाद राजेंद्र कस्सी लेकर मौके से भाग गया। कुछ देर बाद उसके पति बलवंत की मौत हो गई। पुलिस ने लिछमा का बयान दर्ज कर राजेंद्र कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी राजेंद्र के अधिवक्ता ने न्यायाधीश पुनीश जिंदिया से कहा कि दोषी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। इसलिए सजा के मामले में नरमी बरतने की अपील की जाती है। वहीं सरकारी अधिवक्ता ने दलील दी कि दोषी ने एक घिनौना जुर्म किया है, उसने कस्सी से 20 चोटें पहुंचाकर बलवंत राम की हत्या की है।
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जुर्म की प्रकृति और जिस भयानक तरीके से इसे किया गया, उसे देखते हुए पता चलता है कि दोषी के मन में इंसानी जिंदगी और मूल्यों के लिए कोई इज्जत नहीं है। इसलिए उसे कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा दी जानी चाहिए ताकि ऐसे ही इरादे रखने वाले दूसरे लोग डरें।
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दोषी मौत की सजा का हकदार नहीं : न्यायाधीश
न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि मेरी राय है कि दोषी की ओर से की गई हत्या दुर्लभतम से दुर्लभतम की परिभाषा में नहीं आती है। हालांकि, ज्यादा से ज्यादा सजा देने की अपील की गई है। इसलिए भले ही हत्या बहुत ही भयानक तरीके से की गई हो, फिर भी दोषी की पृष्ठभूमि और जिस समाज से वह आया है, उसे ध्यान में रखते हुए दोषी मौत की सजा का हकदार नहीं है। कानून के तहत तय सजा देकर ही न्याय का हित होगा। इसलिए दोषी राजेंद्र कुमार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
सालासर से लौटी थी पत्नी
पुलिस को दिए बयान में गांव बुढीमेड़ी निवासी लिछमा देवी ने बताया था कि एक अक्तूबर 2022 को वह और उसकी बहू माया राजस्थान के सालासर धाम गए थे। उनके पति बलवंत राम घर पर था। दो अक्तूबर 2022 की रात जब वह और माया रात साढ़े नौ बजे लौटे, तो उनका पड़ोसी राजेंद्र कुमार उर्फ सोनू उनके पति बलवंत राम पर कस्सी से हमला कर रहा था। राजेंद्र कुमार जोर से चिल्ला रहा था कि उसने उसके पिता को पीटने के लिए सबक सिखाया है। इसके बाद राजेंद्र कस्सी लेकर मौके से भाग गया। कुछ देर बाद उसके पति बलवंत की मौत हो गई। पुलिस ने लिछमा का बयान दर्ज कर राजेंद्र कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।