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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के दोषी को 15 साल कैद

Wed, 13 Sep 2023 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 13 Sep 2023 11:51 PM IST
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Man convicted of smuggling banned drugs gets 15 years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। स्पेशल फास्ट ट्रैक एनडीपीएस कोर्ट ने प्रतिबंधित दवा की तस्करी के मामले में आरोपी राजकुमार को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में ऐलनाबाद थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

ऐलनाबाद थाना पुलिस 29 जनवरी 2019 को इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान बणी बस स्टैंड के पास खाली प्लाट में पुलिस को बाइक सवार एक संदिग्ध शख्स दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उक्त शख्स नेे भागने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने बाइक पर रखे प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी ली तो 19 हजार प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने जांच की तो आरोपी की पहचान राजकुमार निवासी गांव ठोबरिया के रूप में हुई। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए स्पेशल फास्ट ट्रैक एनडीपीएस कोर्ट के जज डॉ अशोक कुमार ने राजकुमार को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई।
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