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Sirsa News: हरदीप हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद

Wed, 18 Oct 2023 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 18 Oct 2023 11:47 PM IST
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Life imprisonment to the culprits in Hardeep murder case
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। हरदीप हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी अमरीक सिंह व सुक्खा को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में ऐलनाबाद थाना पुलिस ने अप्रैल 2019 को अभियोग दर्ज किया था।

मामले के अनुसार गांव ममेरा खुर्द निवासी हरदीप सिंह 29 अप्रैल 2019 को अपनी जमीन की देखरेख करने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। घरवाले उसकी तलाश में निकले तो खेत वाले घर में हरदीप सिंह की खून से लथपथ लाश मिली। सूचना मिलने पर पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। हरदीप सिंह की मां बलविंदर कौर ने पुलिस को दिए बयान में हत्या का आरोप अमरीक सिंह व सुक्खा सिंह निवासी ममेरा खुर्द पर लगाया। आरोप लगाया कि अमरीक सिंह के साथ पिछले 2 वर्ष से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसने हरदीप सिंह को अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी।
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