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Sirsa News: आईटीआई के छात्र की हत्या करने मामले में पिता-पुत्रों को उम्रकैद
Mon, 28 Aug 2023 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 28 Aug 2023 11:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। आईटीआई के 19 वर्षीय छात्र राजेश की पीट पीटकर बेरहमी से हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पिता-पुत्रों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 3-3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
गांव बाजेकां निवासी 19 वर्षीय राजेश आईटीआई का छात्र था। 25 जुलाई 2018 की रात को राजेश बाजेकां निवासी संदीप ठाकुर के घर घुस गया। संदीप व उसके पुत्र कुंदन व भवानी सिंह जाग गए और राजेश को पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने राजेश को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा। देर रात तीन बजे ग्राम पंचायत सदस्य ने राजेश के भाई विनोद को सूचना दी। विनोद रिश्तेदारों के साथ संदीप ठाकुर के घर गया तो राजेश जमीन पर अचेत पड़ा था। इसके बाद उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस नागरिक अस्पताल पहुंची। पुलिस ने विनोद का बयान दर्ज पर संदीप ठाकुर व उसके दोनों पुत्र कुंदन व भवानी सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले में न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने संदीप ठाकुर व उसके दोनों पुत्रों कुंदन व भवानी सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई।
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सिरसा। आईटीआई के 19 वर्षीय छात्र राजेश की पीट पीटकर बेरहमी से हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पिता-पुत्रों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 3-3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
गांव बाजेकां निवासी 19 वर्षीय राजेश आईटीआई का छात्र था। 25 जुलाई 2018 की रात को राजेश बाजेकां निवासी संदीप ठाकुर के घर घुस गया। संदीप व उसके पुत्र कुंदन व भवानी सिंह जाग गए और राजेश को पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने राजेश को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा। देर रात तीन बजे ग्राम पंचायत सदस्य ने राजेश के भाई विनोद को सूचना दी। विनोद रिश्तेदारों के साथ संदीप ठाकुर के घर गया तो राजेश जमीन पर अचेत पड़ा था। इसके बाद उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस नागरिक अस्पताल पहुंची। पुलिस ने विनोद का बयान दर्ज पर संदीप ठाकुर व उसके दोनों पुत्र कुंदन व भवानी सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले में न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने संदीप ठाकुर व उसके दोनों पुत्रों कुंदन व भवानी सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई।
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