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Sirsa News: काला सिंह हत्याकांड में 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Mar 2024 12:07 AM IST
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Life imprisonment to 2 culprits in Kala Singh murder case
सिरसा। हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सदर थाना डबवाली पुलिस ने अगस्त 2019 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव फूलो निवासी काला सिंह 9 अगस्त 2019 की रात अपने घर के आंगन में चारपाई पर सोया था।
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10 अगस्त की सुबह उसका चाचा दीप सिंह उसके घर आया तो भतीजे काला सिंह को चारपाई पर खून से लथपथ हालत में मृत पाया। इसके बाद दीप सिंह ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। सदर डबवाली पुलिस ने दीप सिंह का बयान दर्ज किया था। दीप सिंह ने पुलिस को बताया कि काला सिंह अकेला रहता था और नशा करने का आदी था। 10 अगस्त 2019 को जब वह काला सिंह के घर आया तो चारपाई पर उसका शव पड़ा मिला। उसके सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी। दीप सिंह ने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार से उसके भतीजे की हत्या की है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने 14 अगस्त 2019 को गांव फूलो निवासी गुरदास सिंह व जसकरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने काला सिंह की हत्या करने की बात कबूल की थी। दोनों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पहले उनकी काला सिंह के साथ कहासुनी हो गई थी। 9 अगस्त को काला सिंह घर के आंगन में चारपाई पर सोया हुआ था। देर रात को वे उसके घर में घुस गए और डंडे से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद काला सिंह का मोबाइल व उसकी जेब से 700 रुपये निकालकर गुरदास व जसकरण सिंह फरार हो गए। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने गुरदास व जसकरण सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।
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