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कब्जा देने के पांच साल बाद डाल रहे सीवर लाइन
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2015 12:48 AM IST
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हुडा की लापरवाही की हद है। सेक्टर में लोगों को प्लॉटों की पोजेशन देने के पांच साल बाद सीवर की पाइप लाइन डाली जा रही है। जबकि नियम अनुसार सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के बाद प्लॉटों की पोजेशन दी जानी चाहिए।
हुडा सेक्टर 20 पार्ट तीन के प्लॉट धारकों को विभाग ने करीब पांच साल पहले पोजेशन दे दिए थे, लेकिन सीवर लाइन पूरी सेक्टर में नहीं डाली थी। अब जब मकान नंबर 1600 की सीरिज के ब्लॉक में स्थित प्लॉटधारकों ने अपने मकान बनाने शुरू किए तो देखा कि उनकी सीरिज में सीवर लाइन ही नहीं डाली गई है। विभाग द्वारा केवल 60 फुटा रोड पर ही सीवर लाइन डालकर अपने काम की इतिश्री कर दी थी, लेकिन सेक्टर के विभिन्न ब्लॉक में सीवर लाइन ही नहीं डाली। अब मकान बनने शुरू हुए हैं तो यहां के निवासियों ने सीवर लाइन न होने की शिकायत की। इस पर आनन-फानन में सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया। रोष जताते हुए हुडा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोएशिन के सदस्यों बलवीर सिंह बैनीवाल, राजपाल सिंह, सुधीर कौशिक, राजेंद्र कंबोज, धर्मेंद्र शास्त्री, निर्मल कुमार आदि ने कहा कि हुडा विभाग के नियम के अनुसार कोई सेक्टर बनाकर प्लॉट काटे जाते हैं तो सबसे पहले वहां सभी आधारभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, सीवर, सड़क आदि की सुविधाएं तैयार करवाई जानी चाहिए। उसके बाद ही प्लॉटधारकों को मकान बनाने के लिए पोजेशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्ट 3 के प्लॉट धारकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाए बिना ही पोजेशन देना गैर कानूनी है और इसके खिलाफ वे कोर्ट में जाएंगे।
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हुडा सेक्टर 20 पार्ट तीन के प्लॉट धारकों को विभाग ने करीब पांच साल पहले पोजेशन दे दिए थे, लेकिन सीवर लाइन पूरी सेक्टर में नहीं डाली थी। अब जब मकान नंबर 1600 की सीरिज के ब्लॉक में स्थित प्लॉटधारकों ने अपने मकान बनाने शुरू किए तो देखा कि उनकी सीरिज में सीवर लाइन ही नहीं डाली गई है। विभाग द्वारा केवल 60 फुटा रोड पर ही सीवर लाइन डालकर अपने काम की इतिश्री कर दी थी, लेकिन सेक्टर के विभिन्न ब्लॉक में सीवर लाइन ही नहीं डाली। अब मकान बनने शुरू हुए हैं तो यहां के निवासियों ने सीवर लाइन न होने की शिकायत की। इस पर आनन-फानन में सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया। रोष जताते हुए हुडा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोएशिन के सदस्यों बलवीर सिंह बैनीवाल, राजपाल सिंह, सुधीर कौशिक, राजेंद्र कंबोज, धर्मेंद्र शास्त्री, निर्मल कुमार आदि ने कहा कि हुडा विभाग के नियम के अनुसार कोई सेक्टर बनाकर प्लॉट काटे जाते हैं तो सबसे पहले वहां सभी आधारभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, सीवर, सड़क आदि की सुविधाएं तैयार करवाई जानी चाहिए। उसके बाद ही प्लॉटधारकों को मकान बनाने के लिए पोजेशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्ट 3 के प्लॉट धारकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाए बिना ही पोजेशन देना गैर कानूनी है और इसके खिलाफ वे कोर्ट में जाएंगे।
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