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Sirsa News: जिले में श्रमिक सुरक्षा अभियान शुरू, 58 हजार मजदूरों को किया जाएगा जागरूक
Mon, 03 Nov 2025 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 03 Nov 2025 11:43 PM IST
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सिरसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को श्रमिक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 30 नवंबर तक जिलेभर में चलाया जाएगा। प्राधिकरण सचिव प्रवेश सिंगला ने बताया कि अभियान के तहत करीब 58 हजार श्रमिकों को उनके अधिकारों, श्रम कानूनों और सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वालंटियर्स श्रमिकों के कार्यस्थलों पर जाकर विधिक सहायता योजनाओं, सुरक्षा उपायों और अधिकारों की जानकारी देंगे। साथ ही उन्हें बताया जाएगा कि श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी उपकर निधि के माध्यम से मिलने वाले लाभों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रम कल्याण बोर्ड के साथ मिलकर निधि के संग्रहण, आवंटन और उपयोग की निगरानी भी करेगा।
कानूनी सहायता डेस्क और हेल्पलाइन से मिलेगा लाभ
सचिव प्रवेश सिंगला ने बताया कि अभियान के दौरान श्रमिकों को यह भी बताया जाएगा कि वेतन कटौती, कार्यस्थल उत्पीड़न या लाभों से वंचित होने पर वे कैसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इसके अलावा जिला न्यायालय, श्रम कार्यालयों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कानूनी सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे, ताकि श्रमिकों को तत्काल परामर्श और मदद मिल सके।
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उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वालंटियर्स श्रमिकों के कार्यस्थलों पर जाकर विधिक सहायता योजनाओं, सुरक्षा उपायों और अधिकारों की जानकारी देंगे। साथ ही उन्हें बताया जाएगा कि श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी उपकर निधि के माध्यम से मिलने वाले लाभों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रम कल्याण बोर्ड के साथ मिलकर निधि के संग्रहण, आवंटन और उपयोग की निगरानी भी करेगा।
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कानूनी सहायता डेस्क और हेल्पलाइन से मिलेगा लाभ
सचिव प्रवेश सिंगला ने बताया कि अभियान के दौरान श्रमिकों को यह भी बताया जाएगा कि वेतन कटौती, कार्यस्थल उत्पीड़न या लाभों से वंचित होने पर वे कैसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इसके अलावा जिला न्यायालय, श्रम कार्यालयों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कानूनी सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे, ताकि श्रमिकों को तत्काल परामर्श और मदद मिल सके।
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