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हत्यारे दोस्त को उम्रकैद की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
Updated Sat, 03 Dec 2016 12:07 AM IST
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सिरसा। रवि हत्यांकाड में मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्यारे विकास यादव उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है और जुर्माना राशि नहीं भरने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार ऐलनाबाद वार्ड नंबर 17 निवासी 21 वर्षीय रवि और विकास यादव में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक-दूसरे के घर बहुत आना जाना था। परिवार वाले भी दोनों की दोस्ती की मिशाल देते थे। रवि ने विकास की बहन बुरी निगाह रखने लगा। इस बात का पता विकास को चला तो उसने रवि को दोस्त की बहन पर गंदी नजर डालने की सजा देने की ठान ली और 11 अक्टूबर 2015 को विकास ने मोहल्ले के अन्य दोस्तों के साथ मिलकर ईंट से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। रवि की मौत हो जाने के बाद तीनों ने उसके शव को झाडिय़ों में फेंक दिया। ऐलनाबाद थाना पुलिस ने मृतक के बड़े भाई दिनेश का बयान दर्ज करके विकास यादव व हत्याकांड में शामिल उसके दो नाबालिग दोस्तों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की अदालत ने शुक्रवार दोपहर विकास यादव को दोस्ती की हत्या करने पर उम्र कैद की सजा दी। हत्याकांड में शामिल दो नाबालिग के खिलाफ किशोर न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
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मामले के अनुसार ऐलनाबाद वार्ड नंबर 17 निवासी 21 वर्षीय रवि और विकास यादव में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक-दूसरे के घर बहुत आना जाना था। परिवार वाले भी दोनों की दोस्ती की मिशाल देते थे। रवि ने विकास की बहन बुरी निगाह रखने लगा। इस बात का पता विकास को चला तो उसने रवि को दोस्त की बहन पर गंदी नजर डालने की सजा देने की ठान ली और 11 अक्टूबर 2015 को विकास ने मोहल्ले के अन्य दोस्तों के साथ मिलकर ईंट से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। रवि की मौत हो जाने के बाद तीनों ने उसके शव को झाडिय़ों में फेंक दिया। ऐलनाबाद थाना पुलिस ने मृतक के बड़े भाई दिनेश का बयान दर्ज करके विकास यादव व हत्याकांड में शामिल उसके दो नाबालिग दोस्तों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की अदालत ने शुक्रवार दोपहर विकास यादव को दोस्ती की हत्या करने पर उम्र कैद की सजा दी। हत्याकांड में शामिल दो नाबालिग के खिलाफ किशोर न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
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