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Sirsa News: मेला संचालक को ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को मिली अंतरिम राहत

Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
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interim bail
आरोपियों ने की थी 1.50 लाख देने की डिमांड, पुलिस ने पांच आरोपियों पर दर्ज की है प्राथमिकी
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संवाद न्यूज एजेंसी


सिरसा। मेला संचालक को ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी योगेश मुदगिल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 3 सितंबर 2026 को योगेश समेत चार अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
गिरफ्तारी से बचने के लिए योगेश ने 21 सितंबर को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 22 सितंबर को न्यायाधीश संजय वशिष्ठ ने इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी जांच एजेंसी को आवश्यकता होने पर जांच में शामिल होगा। यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो जमानत बांड पर अंतरिम जमानत मिलेगी।
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पुलिस को दी शिकायत में रोहतक निवासी नरेश ने बताया कि वह सिरसा के जीटीएम ग्राउंड में मेला आयोजित कर रहे थे। उन्होंने जिला प्रशासन से आवश्यक मंजूरियां ली थीं। इसके बावजूद आरोपी उन पर दबाव बना रहे थे।
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एक महिला ने मेले की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए 2000 रुपये प्रति वीडियो मांगे। तीन वीडियो के लिए 6000 रुपये तय हुए। शिकायतकर्ता ने 4000 रुपये ऑनलाइन और 2000 रुपये नकद दिए। बाद में आरोपियों ने नरेश से 1.50 लाख रुपये की मांग की। शिकायत में योगेश मुदगिल, सुखप्रीत सिंह, गुरलाल और संजना राठौर के नाम थे।
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