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Sirsa News: चेक बाउंस मामले में पति-पत्नी को छह माह की सजा, दाेगुनी राशि भी लौटानी होगी
Sun, 21 May 2023 11:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 21 May 2023 11:27 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
डबवाली। चेक बाउंस मामले में अदालत ने दंपती को छह माह का कारावास व दोगुनी राशि वापस करने का फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 16 निवासी अंजू पत्नी सुशील कुमार उर्फ विक्की सेतिया ने अपने पारिवारिक मित्र वार्ड नंबर आठ की एकता नगरी निवासी संजीव कुमार, उसकी रंजना को तीन लाख रुपये उधार दिए। उन्होंने रुपये नहीं लौटाए। जब बार-बार कहा गया तो उक्त दोषियों ने उन्हें 31 दिसंबर 2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का तीन लाख रुपय का एक चेक काटकर दे दिया। 29 मार्च 2019 को काॅर्पोरेशन बैंक में चेक लगाया, जोकि बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता अंजू ने रंजना व संजीव को चेक बाउंस होने की सूचना दी और राशि वापस मांगी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इस संबंध में शिकायतकर्ता अंजू ने उन्हें 23 अप्रैल 2019 को एक लीगल नोटिस भेजा। इसके बाद अदालत में केस किया। चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विकास यादव ने संजीव कुमार व रंजना को तीन लाख के दोगुना छह लाख रुपय का भुगतान करने तथा छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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डबवाली। चेक बाउंस मामले में अदालत ने दंपती को छह माह का कारावास व दोगुनी राशि वापस करने का फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 16 निवासी अंजू पत्नी सुशील कुमार उर्फ विक्की सेतिया ने अपने पारिवारिक मित्र वार्ड नंबर आठ की एकता नगरी निवासी संजीव कुमार, उसकी रंजना को तीन लाख रुपये उधार दिए। उन्होंने रुपये नहीं लौटाए। जब बार-बार कहा गया तो उक्त दोषियों ने उन्हें 31 दिसंबर 2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का तीन लाख रुपय का एक चेक काटकर दे दिया। 29 मार्च 2019 को काॅर्पोरेशन बैंक में चेक लगाया, जोकि बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता अंजू ने रंजना व संजीव को चेक बाउंस होने की सूचना दी और राशि वापस मांगी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इस संबंध में शिकायतकर्ता अंजू ने उन्हें 23 अप्रैल 2019 को एक लीगल नोटिस भेजा। इसके बाद अदालत में केस किया। चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विकास यादव ने संजीव कुमार व रंजना को तीन लाख के दोगुना छह लाख रुपय का भुगतान करने तथा छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।