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Sirsa News: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कड़ी कार्रवाई
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सिरसा। जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र के बैंक्वेट हॉल, होटल, रिजॉर्ट व धर्मशाला आदि के संचालकों को हिदायत दें।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि न्यायालय की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश है कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी लगाएं। उन्होंने बताया कि रात्रि 10 बजे के बाद जहां ध्वनि प्रदूषण की वजह से आमजन की शांति भंग होती है, वहीं पर स्कूल व कॉलेजों के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें इस संबंध में पैनी नजर रखेंगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। किसी प्रकार का ध्वनि यंत्र बजता हुआ पाया गया तो पहली बार कार्रवाई डीजे संचालक के खिलाफ होगी और उसके बाद भी नियमों की अवहेलना पाई गई तो होटल, रिजॉर्ट, बैंक्वेट हाल मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डायल 112 पर पुलिस को सूचना दे जनता
पुलिस के सभी थाना प्रभारियों की ओर से इस संबंध में थाना क्षेत्रों में स्थित बैंक्वेट हॉल, होटल, रिजॉर्ट व धर्मशाला के संचालकों से नियमों की पालना करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से आमजन से अपील की गई है कि सभी नागरिक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करें और रात्रि 10 बजे के बाद यदि उनके आसपास डीजे बजता है तो तत्काल कंट्रोल रूम या डायल 112 पर पुलिस को सूचना दें।
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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि न्यायालय की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश है कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी लगाएं। उन्होंने बताया कि रात्रि 10 बजे के बाद जहां ध्वनि प्रदूषण की वजह से आमजन की शांति भंग होती है, वहीं पर स्कूल व कॉलेजों के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें इस संबंध में पैनी नजर रखेंगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। किसी प्रकार का ध्वनि यंत्र बजता हुआ पाया गया तो पहली बार कार्रवाई डीजे संचालक के खिलाफ होगी और उसके बाद भी नियमों की अवहेलना पाई गई तो होटल, रिजॉर्ट, बैंक्वेट हाल मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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डायल 112 पर पुलिस को सूचना दे जनता
पुलिस के सभी थाना प्रभारियों की ओर से इस संबंध में थाना क्षेत्रों में स्थित बैंक्वेट हॉल, होटल, रिजॉर्ट व धर्मशाला के संचालकों से नियमों की पालना करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से आमजन से अपील की गई है कि सभी नागरिक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करें और रात्रि 10 बजे के बाद यदि उनके आसपास डीजे बजता है तो तत्काल कंट्रोल रूम या डायल 112 पर पुलिस को सूचना दें।
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