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Sirsa News: जिले में हर्ष फायरिंग और डीजे बजाने पर रोक, धारा 163 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2024 12:07 AM IST
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Firing and playing DJ is prohibited in the district, Section 163 implemented
सिरसा। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने धारा 163 के तहत जिला की राजस्व सीमाओं में विवाह और अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में राज्य के कई जिलों में मृत्यु/घायल होने की कई घटनाएं सामने आई हैं।
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समारोह में हवाई फायरिंग से मानव जीवन व संपत्ति को खतरा और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही विवाह और अन्य समारोहों आदि के अवसरों पर तेज आवाज में डीजे बजाने के कारण ध्वनि-प्रदूषण भी होता है। आदेशों में कहा गया है कि कानून के अनुसार शस्त्र लाइसेंस धारकों को सुरक्षा कारणों से हथियार रखने की अनुमति है, लेकिन वे इन आयोजनों में अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालने के लिए उल्लास के नाम पर फायरिंग नहीं कर सकते।
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आदेशों के अनुसार बैंक्वेट हॉल/होटल मालिकों/प्रबंधकों को लिखित में यह आश्वासन देना होगा कि उनके परिसर में समारोह के दौरान हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा और रात 10 बजे के बाद डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी संबंधितों को सभी बैंक्वेट हॉल/होटल आदि के परिसर में सीसीटीवी लगाने और इस संबंध में होर्डिंग्स लगाकर चेतावनी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी और डीवीआर की रिकार्डिंग क्षमता 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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