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Sirsa News: नगर परिषद कार्यालय के सामने चल रहा नकली शपथ पत्र का खेल
Wed, 12 Jun 2024 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 12 Jun 2024 12:44 AM IST
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नगर परिषद के नाम पर तैयार किया गया फर्जी शपथ पत्र ।
सिरसा। नगर परिषद कार्यालय के सामने इन दिनों फोटो स्टेट दुकान संचालक नकली शपथ पत्र बना रहे हैं। अखबारों में सूचनाएं प्रकाशित करवाने का काम नगर पालिका कार्यालय के बाहर बैठे फोटो स्टेट का कार्य करने वाले दुकानदार यह कार्य कर रहे हैं। यह दुकानदारों नगर परिषद के लेटर हैड से लेकर कार्यकारी अधिकारी की मुहर तक बना रहे हैं।
इस बात की जानकारी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को मंगलवार को लगी। कार्यकारी अधिकारी ने अपनी मुहर देखकर टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को आदेश दिए कि इस तरह के शपथ पत्र जो दुकानदार बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बता दें कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद प्रॉपर्टी आईडी बनवाने और अपना नाम दर्ज करवाने के लिए वारिसाना रिपोर्ट बनाने के साथ अखबारों में सूचना प्रकाशित करवानी होती है। जिससे संबंधित कोई व्यक्ति उनकी प्रॉपर्टी पर अपना दावा प्रस्तुत न कर सके। इस नोटिस के एक माह बाद प्रॉपर्टी आईडी विज्ञापन प्रकाशित करवाने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर आदि अपडेट नगर परिषद की ओर से किया जाता है। यह सब करने के लिए नगर परिषद के सामने शपथ पत्र बनाए जा रहे हैं। जो गलत है।
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स्वयं दें शपथ पत्र
प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के मनीष सैनी ने बताया कि पहले नगर परिषद की ओर से नोटिस बनाकर जारी किया जाता है। उसे प्रॉर्थी अखबारों में प्रकाशित करवाता था। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद सरकार ने प्रॉर्थी को अपने स्तर पर शपथ पत्र तैयार करवाकर अखबारों में प्रकाशन के आदेश दिए है। ऐसे में कोई व्यक्ति नगर परिषद के नाम पर शपथ पत्र बनवाकर प्रकाशित नहीं करवा सकता है। यह गैर कानूनी है।
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शपथ पत्र देख ईओ भी रह गए हैरान
दुकानदारों के कारनामे को देखकर कार्यकारी अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई कैसे उनकी मुहर प्रयोग में ला सकता है। उसके बाद उन्होंने टैक्स ब्रांच में फोन कर इंचार्ज से इस संबंध में पूर्ण जानकारी ली और इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने के आदेश दिए।
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नगर परिषद कार्यालय का लैटर हैड कोई तैयार नहीं कर सकता। वहीं मेरी मुहर तो कोई निजी व्यक्ति बना ही नहीं सकता है। मेरे बिना हस्ताक्षरों के इसको प्रयोग करना गैर कानूनी है। यदि कोई दुकानदार ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अतर सिंह खनगवाल। कार्यकारी अधिकारी
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इस बात की जानकारी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को मंगलवार को लगी। कार्यकारी अधिकारी ने अपनी मुहर देखकर टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को आदेश दिए कि इस तरह के शपथ पत्र जो दुकानदार बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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बता दें कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद प्रॉपर्टी आईडी बनवाने और अपना नाम दर्ज करवाने के लिए वारिसाना रिपोर्ट बनाने के साथ अखबारों में सूचना प्रकाशित करवानी होती है। जिससे संबंधित कोई व्यक्ति उनकी प्रॉपर्टी पर अपना दावा प्रस्तुत न कर सके। इस नोटिस के एक माह बाद प्रॉपर्टी आईडी विज्ञापन प्रकाशित करवाने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर आदि अपडेट नगर परिषद की ओर से किया जाता है। यह सब करने के लिए नगर परिषद के सामने शपथ पत्र बनाए जा रहे हैं। जो गलत है।
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स्वयं दें शपथ पत्र
प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के मनीष सैनी ने बताया कि पहले नगर परिषद की ओर से नोटिस बनाकर जारी किया जाता है। उसे प्रॉर्थी अखबारों में प्रकाशित करवाता था। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद सरकार ने प्रॉर्थी को अपने स्तर पर शपथ पत्र तैयार करवाकर अखबारों में प्रकाशन के आदेश दिए है। ऐसे में कोई व्यक्ति नगर परिषद के नाम पर शपथ पत्र बनवाकर प्रकाशित नहीं करवा सकता है। यह गैर कानूनी है।
शपथ पत्र देख ईओ भी रह गए हैरान
दुकानदारों के कारनामे को देखकर कार्यकारी अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई कैसे उनकी मुहर प्रयोग में ला सकता है। उसके बाद उन्होंने टैक्स ब्रांच में फोन कर इंचार्ज से इस संबंध में पूर्ण जानकारी ली और इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने के आदेश दिए।
नगर परिषद कार्यालय का लैटर हैड कोई तैयार नहीं कर सकता। वहीं मेरी मुहर तो कोई निजी व्यक्ति बना ही नहीं सकता है। मेरे बिना हस्ताक्षरों के इसको प्रयोग करना गैर कानूनी है। यदि कोई दुकानदार ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अतर सिंह खनगवाल। कार्यकारी अधिकारी