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ठेके से शराब जब्त करने के मामले में आबकारी निरीक्षक तलब

Thu, 12 Nov 2020 12:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2020 12:39 AM IST
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Excise inspector summoned in case of seizure of liquor from contract
गांव घुंकावाली व मलिकपुरा में शराब ठेकों से जब्त की गई शराब मामले में पुलिस ने आबकारी विभाग के निरीक्षक की शिकायत पर मंगलवार को कारिंदे राकेश कुमार व कुलदीप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को बुधवार को डबवाली अदालत में पेश किया। जहां से राकेश को जमानत दे दी गई तो वहीं कुलदीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, ठेका संचालक की शिकायत पर कोर्ट ने आबकारी विभाग के निरीक्षक जयवीर सिंह को नोटिस भिजवाते हुए वीरवार को रिकॉर्ड सहित तलब किया है।
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मलिकपुरा शराब ठेका संचालक पवन कुमार व बीकर सिंह ने बताया कि उन्होंने मलिकपुरा में उप-ठेका खोल रखा है। इसके लिए उसने प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 लाख रुपये की राशि 19 मई को विभाग के खाते में जमा करवाई थी। जिसकी उनके पास रसीद भी है। ठेकेदार के मुताबिक उन्होंने निरीक्षक जयवीर सिंह को राशि की रसीद भी दिखाई थी, लेकिन निरीक्षक ने अपनी गलती न मानते हुए कहा कि उन्हें रसीद सबमिट करवानी चाहिए थी। बीकर सिंह ने बताया कि रसीद को सबमिट करना व ऑनलाइन भरी गई फीस चेक करना विभाग का कार्य है। अगर उनके ठेके पर ये रेड न पड़ती तो आबकारी विभाग के अधिकारी उनकी 2 लाख रुपये की राशि का गोलमाल कर देते। ठेेकेदार ने इस कार्य के लिए आबकारी विभाग के निरीक्षक जयवीर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त अधिकारी की वजह से उन्हें न केवल बेवजह परेशानी झेलनी पड़ी अपितु उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। गौरतलब हो कि मंगलवार को आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए गांव घुंकावाली व मलिकपुरा के शराब ठेकों को अवैध मानते हुए करीब एक हजार बोतल शराब जब्त की थी। ठेकेदार ने विभाग को भरी हुई फीस की रसीद भी दिखाई थी लेकिन अधिकारी ने यह कहकर मानने से इंकार कर दिया कि ये रसीद सबमिट नहीं हुई
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ये कार्रवाई आबकारी विभाग द्वारा की गई थी। पुलिस ने विभाग के निरीक्षक की शिकायत पर केस दर्ज किया था। ठेके अवैध थे या नहीं इस बारे में आबकारी विभाग ही बता सकता है।
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-काशीराम बैनीवाल, थाना प्रभारी, ओढां।
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