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नशा तस्कर को 15 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Aug 2022 11:09 PM IST
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Drug smuggler jailed for 15 years
सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए 15 साल की कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोषी लक्ष्मण उर्फ काबा सिंह की नरमी की गुहार पर कहा कि इतनी भयानक गतिविधि में लिप्त होने वाले को कानून बख्शने वाला नहीं। ऐसे अपराधी की नापाक गतिविधियों से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर, ऐसे अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये नेटवर्क युवाओं के जीवन को नष्ट कर देगा।
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अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी ने राष्ट्र को बड़ा झटका दिया है। इसलिए दोषी किसी प्रकार की नरमी के लिए पात्र नहीं। दोषी की पृष्ठभूमि और वर्तमान मामले में शामिल नशीले पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा के लिए उसे 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।
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ये है पूरा मामला
पुलिस का एक गश्ती दल 10 अगस्त 2019 को शेखुपुरा क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इसी दौरान नहर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। व्यक्ति के पास प्लास्टिक के 5 बैग थे। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली, तो 100 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान लक्ष्मण सिंह उर्फ काका, निवासी गांव बप्पा के रूप में हुई। इसके बाद बड़ागुढ़ा थाने में उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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