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Sirsa News: डोडा पोस्त तस्कर को एक साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 20 Mar 2024 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 20 Mar 2024 12:02 AM IST
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Doda poppy smuggler imprisoned for one year, fined Rs 10,000
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने अप्रैल 2018 में अभियोग दर्ज किया था।

मामले के अनुसार रानियां थाना पुलिस 16 अप्रैल 2018 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव भड़ोलियांवाली के पास पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। युवक के पास बैग था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर बैग की तलाशी ली तो उसमें से 8.5 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में युवक की पहचान गांव ओटू निवासी सोढ़ी के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने आरोपी सोढ़ी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी।
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