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सिरसा: चेक बाउंस के दो मामलों में 2 दोषियों को 2-2 साल कैद, पीड़ितों को देना होगा 15 लाख 92 हजार रुपये मुआवजा
Tue, 26 Apr 2022 11:23 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 26 Apr 2022 11:23 PM IST
सार
मुआवजा राशि 30 दिन के अंदर देनी होगी नहीं तो एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के सिरसा में चेक बाउंस के मामले में न्यायालय हुडा सेक्टर 20 निवासी मोहित लोहान को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा साथ ही दोषी को पीड़ित शिकायतकर्ता को 8 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। इस मामले में दोषी के खिलाफ 19 फरवरी 2016 को न्यायालय में केस दायर हुआ था।
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मामले के अनुसार सिरसा निवासी कैलाश कुमार की एमसी मार्केट में कंप्यूटर एंड मोबाइल हाउस के नाम से फर्म है। यह फर्म कंप्यूटर की बिक्री और खरीद के सौदे व होलसेल में पुर्जे की बिक्री करती है। कैलाश कुमार को हुडा निवासी मोहित लोहान से अच्छे संबंध थे।
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मार्च 2014 को मोहित ने कैलाश से 5 लाख रुपये उधार मांगे। आरोपी ने आश्वासन दिया था कि उक्त राशि का भुगतान जल्द कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नवंबर 2015 को मोहित ने कैलाश को 6 लाख पांच हजार रुपये का चेक दिया। बैंक में यह चेक लगाया गया तो ये बाउंस हो गया। इसके बाद कैलाश कुमार ने मोहित के खिलाफ न्यायालय में केस दायर कर दिया।
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मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए मोहित को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, एक अन्य मामले में न्यायालय ने हिसार के किशनगढ़ निवासी विकास को 2 साल कैद की सजा सुनाई है और शिकायतकर्ता को जगदीश निवासी सिरसा को 7 लाख 92 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा राशि 30 दिन के अंदर देनी होगी नहीं तो एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।