फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   murder, loot, throw from train, court, justice, life imprisonment, Hard crime

करते थे चलती ट्रेन में लूटपाट, पैसे नहीं मिलने पर फेंक देते थे ट्रेन से, आखिर उन्हें भी मिली सजा

Wed, 31 Aug 2016 11:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा Updated Wed, 31 Aug 2016 11:40 PM IST
विज्ञापन
murder, loot, throw from train, court, justice, life imprisonment, Hard crime
सजा सुनने के बाद भाग - फोटो : amar ujala

प्रवासी मजदूर को लूट, रेलगाड़ी से नीचे फेंककर मार देने वाले गिरोह के चार लोगों  को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत  ने उम्र कैद  की सजा सुनाई है। दिल दहला देने वाले इस मामले में लुटेरों ने बठिंडा से हिसार जा रहे प्रवासी मजदूरों से पांच लाख रुपये लूट लिये थे। जिस मजदूर के पास रुपया नहीं मिला उसे रेलगाड़ी से नीचे फेंक दिया।

विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार दो दिसंबर 2013 को  रात बठिंडा से हिसार जाने वाली रेलगाड़ी मेें यूपी और बिहार के 42 मजदूर सवार हुए। इन लोगों को सुबह  हिसार से दिल्ली और दिल्ली से अपने घर जाना था। ये रेलगाड़ी सिरसा पहुंची और सवा 12 बजे हिसार के लिए रवाना हो गई। सुचान कोटली स्टेशन के पहले कई लुटेरे रेलगाड़ी में सवार हो चुके थे।
विज्ञापन


इन लुटेरों ने प्रवासी मजदूरों पर हमला बोल दिया। चाकू और पिस्तौल दिखाकर लुटेरों ने मजदूरों से उनके सारे रुपये और अन्य सारा सामान लूट लिया। जिन मजदूरों ने रुपये देने से मना कर दिया उनसे लुटेरों ने मारपीट शुरू कर दी। इन्हीं मजदूरों में शामिल था बिहार के जिला खगड़िया निवासी छोटेलाल शर्मा।  छोटे लाल ने विरोध किया तो लुटेरों ने उसे रेलगाड़ी से नीचे फेंक दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


तीन दिसंबर को वह बेहोशी की हालत मेें रेलवे ट्रेक पर मिला। उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।  जीआरपी ने मामले की जांच करके पांच आरोपियों को काबू कर लिया। जिनकी पहचान चिम्मन लाल निवासी बनवाली फतेहाबाद, संदीप निवासी डिंग मंडी, बाबू निवासी अरनियांवाली व सुभाष निवासी थेहड़ मोहल्ला सिरसा के रूप में हुई। जीआरपी ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। बुधवार को एडीजे जगभूषण गुप्ता की अदालत ने लूट और हत्या के दोषी चिम्मन लाल, संदीप, बाबू लाल और सुभाष  को उम्र कैद की सजा सुना दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed