फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Lok Adalat sentenced ten convicts for breaking railway law in Sirsa

सिरसा: रेलवे का कानून तोड़ने वालों ने लोक अदालत में कुबूल किया अपना जुर्म, 10 दोषियों को अर्थदंड की सजा

Fri, 29 Apr 2022 01:59 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 29 Apr 2022 01:59 AM IST
सार

ट्रेन की चेन खींचने वालों को एक हजार व रेलवे लाइन पार करने वालों को 500 रुपये जुर्माना देना होगा। पहले अपराध का हवाला दिया गया तो अदालत ने सजा में नरमी बरती।

विज्ञापन
Lok Adalat sentenced ten convicts for breaking railway law in Sirsa
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सिरसा में रेलवे कानून को तोड़ने के विभिन्न मामलों में 10 आरोपियों ने नियमित लोक अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद दोषियों के इकबालिया बयान पर अदालत ने उन्हें अर्थदंड की सजा से दंडित किया। रेलवे कानून तोड़ने वाले उक्त सभी आरोपी सिरसा शहर के रहने वाले हैं। रेलवे पुलिस ने इनके खिलाफ मार्च माह में केस दर्ज किया था। आरपीएफ ने नियमित लोक अदालत में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की थी। इसी दौरान सभी आरोपी अदालत में पेश हुए और न्यायाधीश पूजा सिंगला के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया।

विज्ञापन


चेन पुलिंग करते हुए पकड़े गए सिरसा निवासी संजय कुमार ने अदालत से कहा कि उससे पहली बार अपराध हुआ है और वह गरीब परिवार से है। इसके बाद अदालत ने उसे चेन पुलिंग का दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संजय ने अमृतसर से अजमेर जाने वाली ट्रेन को चेन खींच के रोक दिया था।
विज्ञापन


आरपीएफ के समक्ष संजय चेन खींचने का कोई ठोस कारण नहीं बता पाया। जिसके बाद आरपीएफ ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसी प्रकार रेलवे परिसर में अवैध रूप से दुकान लगाकर उत्पाद बेचने वाले सिरसा निवासी साहिल को अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साहिल ने अपना अपराध कबूल करते हुए अदालत से कहा कि वह भविष्य में इस प्रकार अपराध नहीं करेगा और एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इन दोषियों को भी मिली सजा
इसके अलावा रेलवे लाइन क्रॉसिंग करने वाले कर्ण सिंह को अदालत ने 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी सुरेश कुमार,गुड्डू, नंदलाल, कृपा सिंह, सन्नी, अजय कुमार, अमित सोनी, सूरज कुमार व विजय पाल को भी अदालत ने अर्थदंड से दंडित किया।


आरपीएफ ने शुरू किया विशेष अभियान
आरपीएफ थाना सिरसा प्रभारी इंस्पेक्टर ऊषा का कहना है कि रेलवे कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत लाइन क्रॉसिंग, चेन पुलिंग, फाटक के नीचे से गुजरने वालों व नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रेलवे लाइन पार करके लोग अपनी जिंदगी खतरे में न डालें। रेलवे ट्रैक पार करने वालों की अब फोटों खींची जा रही है। इसी आधार पर इनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed