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चूरापोस्त तस्कर को डेढ साल कैद
Updated Fri, 24 Aug 2018 02:12 AM IST
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चूरापोस्त तस्कर को डेढ़ साल कैद
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर गुरजंट उर्फ जंटा सिंह को डेढ़ साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार एक अगस्त 2016 को सीआईए डबवाली पुलिस बस अड्डा परिसर में गश्त कर रही थी। इसी दौरान हरियाणा रोडवेज की बस से एक व्यक्ति नीचे उतरा। उक्त व्यक्ति के हाथ में बोरी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो बोरी में दस किलोग्राम डोडा पोस्त मिली। पूछताछ में आरोपी की पहचान गुरजंट उर्फ जंटा सिंह निवासी बल्लूआना पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने गुरजंट सिंह को डेढ़ साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर गुरजंट उर्फ जंटा सिंह को डेढ़ साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार एक अगस्त 2016 को सीआईए डबवाली पुलिस बस अड्डा परिसर में गश्त कर रही थी। इसी दौरान हरियाणा रोडवेज की बस से एक व्यक्ति नीचे उतरा। उक्त व्यक्ति के हाथ में बोरी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो बोरी में दस किलोग्राम डोडा पोस्त मिली। पूछताछ में आरोपी की पहचान गुरजंट उर्फ जंटा सिंह निवासी बल्लूआना पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने गुरजंट सिंह को डेढ़ साल कैद की सजा सुना दी।