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चूरापोस्त तस्करों को तीन-तीन साल कैद
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चूरापोस्त तस्करों को तीन-तीन साल कैद
सिरसा। चूरापोस्त तस्करी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दो तस्करों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार सीआईए डबवाली पुलिस ने एक दिसंबर 2016 को गश्त के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया था। पूछताछ में दोनों की पहचान गांव देसू मलकाना निवासी गुरमीत सिंह व अलीकां निवासी हरपाल सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने गुरमीत सिंह के पास से चार व हरपाल सिंह के पास से छह किलोग्राम चूरापोस्त बरामद की। दोनों के खिलाफ सिटी थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। शुक्रवार को न्यायाधीश मुनीष कुमार ने गुरमीत व हरपाल सिंह को तस्करी का दोषी करार देकर तीन-तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। चूरापोस्त तस्करी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दो तस्करों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार सीआईए डबवाली पुलिस ने एक दिसंबर 2016 को गश्त के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया था। पूछताछ में दोनों की पहचान गांव देसू मलकाना निवासी गुरमीत सिंह व अलीकां निवासी हरपाल सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने गुरमीत सिंह के पास से चार व हरपाल सिंह के पास से छह किलोग्राम चूरापोस्त बरामद की। दोनों के खिलाफ सिटी थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। शुक्रवार को न्यायाधीश मुनीष कुमार ने गुरमीत व हरपाल सिंह को तस्करी का दोषी करार देकर तीन-तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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