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सड़क दुर्घटना में युवक की मौत का मामला:
Updated Sat, 25 Aug 2018 01:52 AM IST
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निचली अदालत ने किया था बरी सत्र न्यायालय ने चालक को सुनाई सजा
सिरसा। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत होने के मामले में निचली अदालत द्वारा बरी किए गए आरोपी चालक तेजा सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए एक साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सदर थाना डबवाली पुलिस ने तेजा सिंह के खिलाफ 19 अक्टूबर 2013 को केस दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार 18 अक्टूबर 2013 को डबवाली रोड पर एक युवक सुबह दौड़ लगा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में उक्त युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बाइक चालक तेजा सिंह निवासी गांव मांगेआना के खिलाफ अभियोग दर्ज किया। चार साल तक निचली अदालत में यह केस चला। 30 जनवरी 2017 को निचली अदालत ने आरोपी तेजा सिंह को बरी कर दिया। फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सत्र न्यायालय में अपील की। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने तेजा सिंह को दोषी करार देकर एक साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत होने के मामले में निचली अदालत द्वारा बरी किए गए आरोपी चालक तेजा सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए एक साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सदर थाना डबवाली पुलिस ने तेजा सिंह के खिलाफ 19 अक्टूबर 2013 को केस दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार 18 अक्टूबर 2013 को डबवाली रोड पर एक युवक सुबह दौड़ लगा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में उक्त युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बाइक चालक तेजा सिंह निवासी गांव मांगेआना के खिलाफ अभियोग दर्ज किया। चार साल तक निचली अदालत में यह केस चला। 30 जनवरी 2017 को निचली अदालत ने आरोपी तेजा सिंह को बरी कर दिया। फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सत्र न्यायालय में अपील की। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने तेजा सिंह को दोषी करार देकर एक साल कैद की सजा सुना दी।