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नियमों को ताक पर रखकर बिजली निगम ने लगा दिए पोल नगरपालिका ने किया नोटिस जारी
Updated Wed, 31 Jan 2018 01:13 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रानियां (सिरसा)।
दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा शहर में बिना अनुमति के पोल लगाने पर नगरपालिका सचिव ने कड़ा संज्ञान लिया है। पालिका सचिव ने निगम के उपमंडल अभियंता को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। नगरपालिका ने नोटिस की प्रति उपायुक्त, एसडीएम ऐलनाबाद, निगम के कार्यकारी अभियंता, थाना प्रभारी रानियां और पोल लगाने वाली फर्म मेसर्स रिद्धी-सिद्धी को भेजकर तुरंत काम बंद करवाने की मांग की है।
नगर पालिका द्वारा भेजे गए नोटिस में यह साफ तौर पर लिखा है कि निगम ने शहर में बिजली के पोल लगाने के संबंध में नगरपालिका से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई और निगम ने हरियाणा सरकार पावर विभाग के आदेश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का हवाला देकर शहर में बिजली के पोल लगाने का कार्य कर एक्ट की उल्लंघना की गई है। नगर पालिका ने नोटिस में यह भी लिखा है कि बिजली निगम के कम्यूनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय ला 2013 में वणत प्रावधानों की उल्लंघना की जा रही है। नगरपालिका ने निगम को दो नोटिस जारी करते हुए कहा कि कार्यालय की पूर्व स्वीकृति उपरांत ही कार्य करवाएं जाएं और जिस फर्म द्वारा कार्य करवाया जा रहा है उन द्वारा गलियों को उखाड़ा गया हैं और मलबा गलियों में रखा गया हैं उसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। नगरपालिका ने अपने नोटिस में स्पष्ट लिखा हैं कि नियमों की पालना की जाएं अन्यथा फर्म के विरुद्ध हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 158 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
नियमों की अवहेलना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पोल गाड़ने के लिए फर्म ने शहर की विभिन्न गलियों में गड्ढे कर उसके मलबे को गलियों में ही बिखेर दिया है। फर्म और निगम ने इस बाबत नगरपालिका से कोई अनुमति नहीं ली हैं। निगम द्वारा जिस टेलीफ्राफ एक्ट का हवाला देकर काम शुरू किया है बिजली निगम स्वयं ही उसकी उल्लंघना कर रहा है। इसलिए नगरपालिका ने बिजली निगम और फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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-राकेश पूनियां, पालिका अभियंता नगरपालिका रानियां।
नियमों की अवहेलना नहीं की
हमने किसी भी प्रकार की नियमों की अवहेलना नहीं की, हमने सरकार से परमिशन लेकर काम किया है। नगरपालिका से जो नोटिस जारी हुआ था, उसमें हमने सरकार से मिले निर्देशों के अनुसार से जवाब दे दिया है। हमने नियमों के हिसाब से ही बाजारों में पोल लगाने का कार्य किया है।
-ओपी मेहता, एसडीओ, बिजली निगम रानियां।
रानियां (सिरसा)।
दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा शहर में बिना अनुमति के पोल लगाने पर नगरपालिका सचिव ने कड़ा संज्ञान लिया है। पालिका सचिव ने निगम के उपमंडल अभियंता को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। नगरपालिका ने नोटिस की प्रति उपायुक्त, एसडीएम ऐलनाबाद, निगम के कार्यकारी अभियंता, थाना प्रभारी रानियां और पोल लगाने वाली फर्म मेसर्स रिद्धी-सिद्धी को भेजकर तुरंत काम बंद करवाने की मांग की है।
नगर पालिका द्वारा भेजे गए नोटिस में यह साफ तौर पर लिखा है कि निगम ने शहर में बिजली के पोल लगाने के संबंध में नगरपालिका से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई और निगम ने हरियाणा सरकार पावर विभाग के आदेश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का हवाला देकर शहर में बिजली के पोल लगाने का कार्य कर एक्ट की उल्लंघना की गई है। नगर पालिका ने नोटिस में यह भी लिखा है कि बिजली निगम के कम्यूनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय ला 2013 में वणत प्रावधानों की उल्लंघना की जा रही है। नगरपालिका ने निगम को दो नोटिस जारी करते हुए कहा कि कार्यालय की पूर्व स्वीकृति उपरांत ही कार्य करवाएं जाएं और जिस फर्म द्वारा कार्य करवाया जा रहा है उन द्वारा गलियों को उखाड़ा गया हैं और मलबा गलियों में रखा गया हैं उसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। नगरपालिका ने अपने नोटिस में स्पष्ट लिखा हैं कि नियमों की पालना की जाएं अन्यथा फर्म के विरुद्ध हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 158 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
नियमों की अवहेलना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पोल गाड़ने के लिए फर्म ने शहर की विभिन्न गलियों में गड्ढे कर उसके मलबे को गलियों में ही बिखेर दिया है। फर्म और निगम ने इस बाबत नगरपालिका से कोई अनुमति नहीं ली हैं। निगम द्वारा जिस टेलीफ्राफ एक्ट का हवाला देकर काम शुरू किया है बिजली निगम स्वयं ही उसकी उल्लंघना कर रहा है। इसलिए नगरपालिका ने बिजली निगम और फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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-राकेश पूनियां, पालिका अभियंता नगरपालिका रानियां।
नियमों की अवहेलना नहीं की
हमने किसी भी प्रकार की नियमों की अवहेलना नहीं की, हमने सरकार से परमिशन लेकर काम किया है। नगरपालिका से जो नोटिस जारी हुआ था, उसमें हमने सरकार से मिले निर्देशों के अनुसार से जवाब दे दिया है। हमने नियमों के हिसाब से ही बाजारों में पोल लगाने का कार्य किया है।
-ओपी मेहता, एसडीओ, बिजली निगम रानियां।