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चूरापोस्त तस्कर को तीन साल कैद
Updated Sat, 17 Feb 2018 01:36 AM IST
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चूरापोस्त तस्कर को तीन साल कैद
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी करने के दो मामलों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक तस्कर को तीन और दूसरे को छह महीने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को अर्थ दंड भी लगाया है। मामले के अनुसार 18 अगस्त 2014 को शहर थाना पुलिस ने जेजे कॉलोनी निवासी अशोक कुमार को 13 किलोग्राम चूरापोस्त सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे जगभूषण गुप्ता ने अशोक को तीन साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना न भरने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पांच किलो ग्राम चूरापोस्त तस्करी के मामले में गांव त्रिलोकेवाला निवासी बलदेव सिंह को छह महीने कारावास की सजा सुनाई है।
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सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी करने के दो मामलों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक तस्कर को तीन और दूसरे को छह महीने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को अर्थ दंड भी लगाया है। मामले के अनुसार 18 अगस्त 2014 को शहर थाना पुलिस ने जेजे कॉलोनी निवासी अशोक कुमार को 13 किलोग्राम चूरापोस्त सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे जगभूषण गुप्ता ने अशोक को तीन साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना न भरने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पांच किलो ग्राम चूरापोस्त तस्करी के मामले में गांव त्रिलोकेवाला निवासी बलदेव सिंह को छह महीने कारावास की सजा सुनाई है।