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Sirsa News: हमला करने के आरोपी को न्यायालय ने दी अंतरिम राहत

Thu, 07 Nov 2024 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 07 Nov 2024 01:23 AM IST
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Court gives interim relief to accused of attack
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। व्यक्ति पर हमला कर मोबाइल व रुपये छीनने के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी अकबर भाट को अंतरिम राहत दी है। आरोपी के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने 3 अगस्त 2023 को मामला दर्ज किया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एनएस शेखावत ने बुधवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अकबर को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।


इसके अलावा आदेश दिया कि आरोपी को जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। मामले के अनुसार जेजे कॉलोनी निवासी सिकंदर 2 अगस्त 2023 को अपने पिता गुरमीत सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर केलनियां रोड से जेजे कॉलोनी आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में जेजे कॉलोनी निवासी भारती, कवि, आजाद, बंटी, सचिन, लल्लू, अकबर भाट, धानू, महेंद्र व विक्की उर्फ मामू ने डंडे से सिकंदर व गुरमीत सिंह पर हमला कर दिया। हमलावर सिकंदर की जेब से 10 हजार रुपये व मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शहर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
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