{"_id":"6ae23564524badda1a03dd05","slug":"check-bounce-lok-adalat-on-21-november-sirsa-news-c-128-1-svns1027-167612-2026-10-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirsa News: चेक बाउंस पर 21 नवंबर को सिरसा में लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirsa News: चेक बाउंस पर 21 नवंबर को सिरसा में लोक अदालत
Wed, 28 Oct 2026 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 28 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आगामी 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत आयोजित करेगा। यह अदालत चेक बाउंस से संबंधित मामलों का निपटारा करेगी। इसका उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव संतोष बागोतिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक अनादरण मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करना है। इस लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय, सिरसा में किया जाएगा।
साथ ही, उपमंडल न्यायालय डबवाली और ऐलनाबाद में भी इसका आयोजन होगा। संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे उनके समय और धन की भी बचत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सिरसा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आगामी 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत आयोजित करेगा। यह अदालत चेक बाउंस से संबंधित मामलों का निपटारा करेगी। इसका उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव संतोष बागोतिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक अनादरण मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करना है। इस लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय, सिरसा में किया जाएगा।
विज्ञापन
साथ ही, उपमंडल न्यायालय डबवाली और ऐलनाबाद में भी इसका आयोजन होगा। संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे उनके समय और धन की भी बचत होगी।
विज्ञापन