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Sirsa News: चेक बाउंस के दोषी को 2 साल कैद, 16 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Thu, 08 Feb 2024 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 08 Feb 2024 11:37 PM IST
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Check bounce convict sentenced to 2 years imprisonment, ordered to pay compensation of Rs 16 lakh
सिरसा। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 16 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। मुआवजा राशि पीड़ित को 30 दिन के भीतर देनी होगी नहीं तो एक महीना अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार गांव जोहड़नाली निवासी राज कुमार की फतेहाबाद जिला के गांव बनवाली सोत्तर निवासी सुरेंद्र कुमार से अच्छी पहचान थी। नवंबर 2017 को सुरेंद्र कुमार ने राजकुमार से 8 लाख रुपये उधार मांगे। राजकुमार ने उसपर भरोसा करके उसे 8 लाख रुपये दे दिए।
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सुरेंद्र ने जल्द से जल्द रुपये लौटाने का वादा किया था। कुछ माह बाद राजकुमार ने रुपये वापस मांगे तो सुरेंद्र ने उसे 8 लाख रुपये का चेक दे दिया। राजकुमार ने बैंक में चेक लगाया तो ये बाउंस हो गया। राजकुमार ने सुरेंद्र से फिर संपर्क किया और अपने रुपये मांगे। सुरेंद्र ने भरोसा दिया कि अगली बार चेक बाउंस नहीं होगा। राजकुमार ने फिर से चेक बैंक में लगाया तो यह बाउंस हो गया। 2 अप्रैल 2019 में राजकुमार ने सुरेंद्र को नोटिस भेजा, लेकिन उसने रुपये का भुगतान नहीं किया। इसके बाद उसने न्यायालय में सुरेंद्र के खिलाफ केस दायर कर दिया। वीरवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सुरेंद्र को दो साल कैद की सजा सुना दी।
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