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Sirsa News: आरोपी महिला यूट्यूबर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा
Wed, 23 Sep 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:17 PM IST
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अदालत से
महिलाओं को बंधक बनाकर दुष्कर्म व देह व्यापार कराने का मामला
कोर्ट ने गंभीर दुष्कर्म समेत चार आरोपों में चार्जशीट दाखिल करने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। महिलाओं को बंधक बनाकर दुष्कर्म व देह व्यापार कराने के आरोपों से जुड़े मामले में महिला यूट्यूबर हैप्पी सिंगला पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को आरोपी के खिलाफ गंभीर दुष्कर्म, आपराधिक साजिश, आपराधिक धमकी व मानव तस्करी से संबंधित आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी हैप्पी सिंगला का सप्लीमेंट्री चालान अभी तक पेश नहीं किया गया है। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि कोर्ट के आदेशानुसार उक्त आरोपों को शामिल करते हुए चार्जशीट दाखिल की जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को होगी।
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मामले के अनुसार, 14 मई 2026 को दो महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी दीपक सहारन को शिकायत दी थी। शिकायत में महिलाओं ने आरोप लगाया था कि वे ऑटो मार्केट स्थित होटल ब्लू बेरी में करीब पांच माह से साफ-सफाई का काम कर रही थीं।
आरोप है कि होटल संचालक प्रिंस अरोड़ा व उसकी पत्नी ने उन्हें होटल में आने वाले लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि प्रिंस अरोड़ा ने भी उनके साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत में महिला यूट्यूबर हैप्पी सिंगला पर भी होटल संचालक के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने 15 मई को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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महिलाओं को बंधक बनाकर दुष्कर्म व देह व्यापार कराने का मामला
कोर्ट ने गंभीर दुष्कर्म समेत चार आरोपों में चार्जशीट दाखिल करने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। महिलाओं को बंधक बनाकर दुष्कर्म व देह व्यापार कराने के आरोपों से जुड़े मामले में महिला यूट्यूबर हैप्पी सिंगला पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को आरोपी के खिलाफ गंभीर दुष्कर्म, आपराधिक साजिश, आपराधिक धमकी व मानव तस्करी से संबंधित आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट ने कहा कि आरोपी हैप्पी सिंगला का सप्लीमेंट्री चालान अभी तक पेश नहीं किया गया है। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि कोर्ट के आदेशानुसार उक्त आरोपों को शामिल करते हुए चार्जशीट दाखिल की जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को होगी।
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मामले के अनुसार, 14 मई 2026 को दो महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी दीपक सहारन को शिकायत दी थी। शिकायत में महिलाओं ने आरोप लगाया था कि वे ऑटो मार्केट स्थित होटल ब्लू बेरी में करीब पांच माह से साफ-सफाई का काम कर रही थीं।
आरोप है कि होटल संचालक प्रिंस अरोड़ा व उसकी पत्नी ने उन्हें होटल में आने वाले लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि प्रिंस अरोड़ा ने भी उनके साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत में महिला यूट्यूबर हैप्पी सिंगला पर भी होटल संचालक के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने 15 मई को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।