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मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में नहीं स्थापित कर सकेंगे बूथ : जिलाधीश

Wed, 02 Oct 2024 03:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 02 Oct 2024 03:42 AM IST
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Booths cannot be set up within 200 meters of the polling station
सिरसा। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं।
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जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकता। अगर किसी परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र है, तो भी 200 मीटर की परिधि में बाहर केवल एक ही बूथ स्थापित किया जा सकता है। ऐसे बूथ में केवल एक टेबल, दो चेयर व छतरी की अनुमति होगी।

बूथों का प्रयोग केवल अनौपचारिक पहचान स्लिप वितरित करने के लिए किया जा सकेगा। कोई भी बूथ सार्वजनिक या निजी संपत्ति, धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थलों के परिसर में नहीं खोले जाएंगे। बूथ में कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। बूथ में कोई खाद्य सामग्री को परोसने की अनुमति नहीं जाएगा। बूथ स्थापित करने से पहले उसे संबंधित अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों जैसे नगर पालिकाओं, पंचायत समितियों, जिला परिषद आदि से संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत लिखित अनुमति भी लेनी होगी। लिखित अनुमति बूथ पर तैनात व्यक्तियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मांग किए जाने पर उन्हें पुलिस व संबंधित चुनाव अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
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लोगों की पहचान मतदान के बाद उंगली पर लगी स्याही से की जाएगी। मतदान की तिथि पर मतदान केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा।
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बूथों पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को काम पर न रखें

जिन व्यक्तियों को राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा बूथों के लिए नामित किया गया है, वे उसी मतदान केंद्र क्षेत्र में मतदाता होंगे। उसके पास एक ईपीआईसी भी होगा और जब भी कोई पर्यवेक्षक/सेक्टर मजिस्ट्रेट/अन्य चुनाव प्राधिकारी व्यक्ति से उसकी पहचान उजागर करने के लिए कहेगा, तो उसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे बूथों पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को काम पर न रखें। ड्यूटी पर अनुमति प्राप्त व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र या मतदान केंद्र के आस-पास कोई हथियार नहीं रखेगा। इन आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


चुनाव खर्च रजिस्टर का तीसरा निरीक्षण कल

सिरसा। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च रजिस्टर के तीसरे निरीक्षण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के खर्च रजिस्टर का निरीक्षण तीन अक्तूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीडीएलयू के फैकल्टी हाउस स्थित कैंप कार्यालय में करेंगे। खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह ने बताया कि कि उम्मीदवार अपने चुनाव व्यय रजिस्टर को प्रतिदिन के हिसाब से मेंटेन रखें। एक उम्मीदवार का चुनाव खर्च निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई निर्धारित सीमा 40 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
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