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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा तस्कर को 11 साल की कैद

Sun, 19 Jan 2025 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 19 Jan 2025 12:02 AM IST
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Banned drug smuggler gets 11 years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। प्रतिबंधित दवा तस्कर कालांवाली निवासी मुकेश को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 साल की कैद व एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 13 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

मामले के अनुसार कालांवाली थाना पुलिस 2 मार्च 2018 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मंडी रेलवे लाइन के पास एक युवक दिखाई दिया। युवक के हाथ में लिफाफा था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो लिफाफे में से नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की 10 हजार से ज्यादा गोलियां व 789 कैप्सूल बरामद हुए। पूछताछ में युवक की पहचान मुकेश पुत्र श्रवण कुमार निवासी वार्ड नंबर पांच मंडी कालांवाली के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने मुकेश को दोषी करार देते हुए 11 साल कैद की सजा सुना दी।
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