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Sirsa News: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Wed, 18 Feb 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 18 Feb 2026 11:28 PM IST
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bail rejected of murder accuse
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। युवक की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन किनरा ने आरोपी संजू उर्फ लंगड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 12 फरवरी को न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी।
आरोपी संजू वार्ड नंबर 6 सरदूलगढ़ जिला मानसा पंजाब का रहने वाला है। उसके खिलाफ रोड़ी थाना पुलिस ने 13 अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयान में सविता रानी निवासी सरदूलगढ़ ने बताया था कि 12 अप्रैल 2024 को उसके पुत्र प्रिंस पुरी के पास नवनीत निवासी सरदूलगढ़ का फोन आया था। इसके बाद प्रिंस पुरी उससे मिलने चला गया और नहीं लौटा। अगले दिन गांव मलड़ी के नंबरदार स्वराज सिंह का फोन आया। प्रिंस ने बताया कि सरदूलगढ़ के रहने वाले तीन लड़कों ने आपके बेटे को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा और उसे सुरतिया रोड के नहर के किनारे छोड़कर चले गए। सविता ने बताया कि वह अस्पताल में दाखिल बेटे के पास पहुंची तो उसने बताया कि नवनीत उर्फ लाबी ने उसे फोन करके तलवंडी साबो बैसाखी मेले में आने के लिए बुलाया था। नवनीत उर्फ लाबी के साथ गुरलाल व संजू उर्फ लंगड़ा भी था।
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तीनों बाइक पर आए थे और उनके पास मोटरसाइकिल पर लोहे की रॉड और डंडे भी थे। तीनों ने मिलकर सुरतिया रोड नहर किनारे आए और उसे लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। उपचार के दौरान 13 अप्रैल 2024 को प्रिंस पुरी की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
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