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Sirsa News: हत्या के आरोप में हुआ बरी, आर्म एक्ट में दोषी पाया तख्तमल का सुरजीत
Tue, 30 Jan 2024 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 30 Jan 2024 11:35 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को हत्या व साजिश रचने के आरोप से बरी कर अवैध पिस्तौल रखने का दोषी करार दे दिया है। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोषी को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। दोषी अगले छह माह तक परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहेगा।
परिवीक्षा अधिकारी दोषी के चाल चलन पर नजर रखेगा। मामले के अनुसार गांव बग्गी रुलदू निवासी गुरजंट सिंह की 7 जून 2020 को गांव सुरतिया में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। रोड़ी थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी जसविंदर कौर की शिकायत पर चार लोगों पर साजिश रच हत्या करने का केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने गांव तख्तमल निवासी सुरजीत सिंह को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान हत्या व साजिश रचने के आरोप बेबुनियाद पाए गए। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने आरोपी सुरजीत सिंह को आईपीसी की धारा 302 व 120 बी में बरी कर दिया और शस्त्र अधिनियम में उसको दोषी करार दे दिया। इसके बाद न्यायालय ने उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया।
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सिरसा। हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को हत्या व साजिश रचने के आरोप से बरी कर अवैध पिस्तौल रखने का दोषी करार दे दिया है। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोषी को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। दोषी अगले छह माह तक परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहेगा।
परिवीक्षा अधिकारी दोषी के चाल चलन पर नजर रखेगा। मामले के अनुसार गांव बग्गी रुलदू निवासी गुरजंट सिंह की 7 जून 2020 को गांव सुरतिया में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। रोड़ी थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी जसविंदर कौर की शिकायत पर चार लोगों पर साजिश रच हत्या करने का केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने गांव तख्तमल निवासी सुरजीत सिंह को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान हत्या व साजिश रचने के आरोप बेबुनियाद पाए गए। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने आरोपी सुरजीत सिंह को आईपीसी की धारा 302 व 120 बी में बरी कर दिया और शस्त्र अधिनियम में उसको दोषी करार दे दिया। इसके बाद न्यायालय ने उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया।
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