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Sirsa News: राजेंद्र हत्याकांड में आरोपी विकास दोषी करार, 25 जुलाई को होगी सजा
Tue, 23 Jul 2024 03:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 23 Jul 2024 03:08 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव शक्कर मंदोरी में हुए राजेंद्र हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को आरोपी विकास को दोषी करार दे दिया। न्यायालय ने सजा का फैसला 25 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। इस मामले में थाना नाथूसरी चोपटा पुलिस ने अप्रैल 2018 में अभियोग दर्ज किया था।
गांव शक्कर मंदोरी निवासी राजेंद्र कुमार अप्रैल 2018 में शराब के नशे में दो बार गांव के ही विकास कुमार के घर चला गया था। इससे विकास राजेंद्र पर शक करने लगा। 23 अप्रैल 2018 की शाम को विकास कुमार राजेंद्र को भैंस दिखाने के बहाने पहले साथ ले गया। इसके बाद सुनसान जगह पर तेजधार हथियार से राजेंद्र की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र रविंद्र कुमार का बयान दर्ज करके विकास कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने हत्यारोपी विकास को हत्या का दोषी करार दे दिया। हत्यारे विकास को 25 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
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सिरसा। गांव शक्कर मंदोरी में हुए राजेंद्र हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को आरोपी विकास को दोषी करार दे दिया। न्यायालय ने सजा का फैसला 25 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। इस मामले में थाना नाथूसरी चोपटा पुलिस ने अप्रैल 2018 में अभियोग दर्ज किया था।
गांव शक्कर मंदोरी निवासी राजेंद्र कुमार अप्रैल 2018 में शराब के नशे में दो बार गांव के ही विकास कुमार के घर चला गया था। इससे विकास राजेंद्र पर शक करने लगा। 23 अप्रैल 2018 की शाम को विकास कुमार राजेंद्र को भैंस दिखाने के बहाने पहले साथ ले गया। इसके बाद सुनसान जगह पर तेजधार हथियार से राजेंद्र की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र रविंद्र कुमार का बयान दर्ज करके विकास कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने हत्यारोपी विकास को हत्या का दोषी करार दे दिया। हत्यारे विकास को 25 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
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