फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Accused found guilty of raping a minor, sentence to be pronounced today

Sirsa News: नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

Mon, 03 Mar 2025 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 03 Mar 2025 11:36 PM IST
विज्ञापन
Accused found guilty of raping a minor, sentence to be pronounced today
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी की सजा का फैसला चार मार्च को सुनाया जाएगा। इस मामले में पुलिस थाना बडागुढ़ा में वर्ष 2021 को अभियोग दर्ज किया गया था।

पुलिस को दिए बयान में पीड़ित नाबालिग की मां ने बताया था कि 21 फरवरी 2021 की रात को उसकी बेटी संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। पड़ताल करने पर पता चला कि गांव का ही एक युवक उसकी बेटी को बहला कर ले गया। बड़ागुढ़ा थाना पुलिस ने मां की शिकायत पर अभियोग दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। 25 फरवरी 2021 को पुलिस ने आरोपी युवक की चंगुल से नाबालिग को छुड़वा लिया।
विज्ञापन


बाल कल्याण समिति ने नाबालिग की काउंसिलिंग की, तो खुलासा हुआ कि आरोपी ने 21 से 24 फरवरी 2021 तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने दर्ज अभियोग में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी और नाबालिग के न्यायालय समक्ष कलमबद्ध बयान दर्ज कराए। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी को दोषी करार दे दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed