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Sirsa News: नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा
Mon, 03 Mar 2025 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 03 Mar 2025 11:36 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी की सजा का फैसला चार मार्च को सुनाया जाएगा। इस मामले में पुलिस थाना बडागुढ़ा में वर्ष 2021 को अभियोग दर्ज किया गया था।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित नाबालिग की मां ने बताया था कि 21 फरवरी 2021 की रात को उसकी बेटी संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। पड़ताल करने पर पता चला कि गांव का ही एक युवक उसकी बेटी को बहला कर ले गया। बड़ागुढ़ा थाना पुलिस ने मां की शिकायत पर अभियोग दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। 25 फरवरी 2021 को पुलिस ने आरोपी युवक की चंगुल से नाबालिग को छुड़वा लिया।
बाल कल्याण समिति ने नाबालिग की काउंसिलिंग की, तो खुलासा हुआ कि आरोपी ने 21 से 24 फरवरी 2021 तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने दर्ज अभियोग में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी और नाबालिग के न्यायालय समक्ष कलमबद्ध बयान दर्ज कराए। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी को दोषी करार दे दिया।
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सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी की सजा का फैसला चार मार्च को सुनाया जाएगा। इस मामले में पुलिस थाना बडागुढ़ा में वर्ष 2021 को अभियोग दर्ज किया गया था।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित नाबालिग की मां ने बताया था कि 21 फरवरी 2021 की रात को उसकी बेटी संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। पड़ताल करने पर पता चला कि गांव का ही एक युवक उसकी बेटी को बहला कर ले गया। बड़ागुढ़ा थाना पुलिस ने मां की शिकायत पर अभियोग दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। 25 फरवरी 2021 को पुलिस ने आरोपी युवक की चंगुल से नाबालिग को छुड़वा लिया।
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बाल कल्याण समिति ने नाबालिग की काउंसिलिंग की, तो खुलासा हुआ कि आरोपी ने 21 से 24 फरवरी 2021 तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने दर्ज अभियोग में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी और नाबालिग के न्यायालय समक्ष कलमबद्ध बयान दर्ज कराए। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी को दोषी करार दे दिया।
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