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Sirsa News: 60 साल के बुजुर्ग राशन डिपो धारकों को मिलेगा लाइसेंस
Thu, 11 Apr 2024 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 11 Apr 2024 11:56 PM IST
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जारी किया गया पत्र।
सिरसा। 60 साल की उम्र के राशन डिपोधारकों के डिपो का फिर से नवीनीकरण न करने के फैसले को फिलहाल सरकार ने टाल दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग ने इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में राशन डिपो धारकों के 31 जुलाई को फिर से डिपो अलॉट किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 60 साल उम्र के राशन कार्ड धारकों को राहत मिली है।
बता दें कि सरकार के फैसले के खिलाफ राशन डिपो धारक उच्च न्यायालय में चले गए थे और अभी यह मामला अदालत में चल रहा है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया था कि 60 साल उम्र के राशन डिपो धारकों को डिपो अलॉट नहीं किए जाएंगे। उनको राशन की एलाेगेशन भी नहीं दी जाएगी। सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश के राशन डिपो धारक उच्च न्यायालय में चले गए थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान राशन कार्ड डिपो धारकों को अंतरिम राहत दी थी और सरकार को आदेश दिए थे कि उनको 18 मार्च 2024 तक डिपो अलॉट किए जाए। संवाद
31 जुलाई तक डिपो किए रिन्यू
अदालत के आदेशों की अवधि समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल से खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग ने ऐसे राशन डिपो धारकों के डिपो दोबारा से नवीनीकरण नहीं किए और उनकी राशन की अलॉटमेंट भी बंद कर दी थी। जिससे राशन डिपो धारकों में रोष फैल गया था। 2 अप्रैल को इस मामले में राशन डिपो धारकों ने विभाग के निदेशक को पत्र लिखा और 4 अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस मामले पर अपने आदेशों पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिका लगने के बाद मंगलवार को खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग के डायरेक्टर ने 60 साल के राशन कार्ड धारकों को राहत दी है। प्रदेश के सभी खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को पत्र लिखकर डायरेक्टर ने कहा कि चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई 2024 को होने वाली है, इसलिए 60 साल उम्र के राशन डिपो धारकों के 31 जुलाई 2024 तक राशन डिपो रिन्यू कर दिए जाएं।
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राशन डिपो धारक हमेशा से गरीब परिवारों के हाथों में राशन पहुंचाते हैंं। बुजुर्ग राशन डिपो धारकों से डिपो वापस लेने को लेकर सरकार के खिलाफ हमने उच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी है। फिलहाल हम जीते हैं और आगे भी जीत हासिल होगी।
-शीशपाल गोदारा, प्रदेशाध्यक्ष फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन।
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बता दें कि सरकार के फैसले के खिलाफ राशन डिपो धारक उच्च न्यायालय में चले गए थे और अभी यह मामला अदालत में चल रहा है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया था कि 60 साल उम्र के राशन डिपो धारकों को डिपो अलॉट नहीं किए जाएंगे। उनको राशन की एलाेगेशन भी नहीं दी जाएगी। सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश के राशन डिपो धारक उच्च न्यायालय में चले गए थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान राशन कार्ड डिपो धारकों को अंतरिम राहत दी थी और सरकार को आदेश दिए थे कि उनको 18 मार्च 2024 तक डिपो अलॉट किए जाए। संवाद
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31 जुलाई तक डिपो किए रिन्यू
अदालत के आदेशों की अवधि समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल से खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग ने ऐसे राशन डिपो धारकों के डिपो दोबारा से नवीनीकरण नहीं किए और उनकी राशन की अलॉटमेंट भी बंद कर दी थी। जिससे राशन डिपो धारकों में रोष फैल गया था। 2 अप्रैल को इस मामले में राशन डिपो धारकों ने विभाग के निदेशक को पत्र लिखा और 4 अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस मामले पर अपने आदेशों पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिका लगने के बाद मंगलवार को खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग के डायरेक्टर ने 60 साल के राशन कार्ड धारकों को राहत दी है। प्रदेश के सभी खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को पत्र लिखकर डायरेक्टर ने कहा कि चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई 2024 को होने वाली है, इसलिए 60 साल उम्र के राशन डिपो धारकों के 31 जुलाई 2024 तक राशन डिपो रिन्यू कर दिए जाएं।
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राशन डिपो धारक हमेशा से गरीब परिवारों के हाथों में राशन पहुंचाते हैंं। बुजुर्ग राशन डिपो धारकों से डिपो वापस लेने को लेकर सरकार के खिलाफ हमने उच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी है। फिलहाल हम जीते हैं और आगे भी जीत हासिल होगी।
-शीशपाल गोदारा, प्रदेशाध्यक्ष फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन।