{"_id":"5bb67595867a55292a458eb8","slug":"51538684309-sirsa-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीडीपीओ, एसडीएम व जिला नाजर सूचना आयोग में तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डीडीपीओ, एसडीएम व जिला नाजर सूचना आयोग में तलब
Updated Fri, 05 Oct 2018 01:48 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डीडीपीओ, एसडीएम और जिला नाजर सूचना आयोग ने किया तलब
सिरसा। राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, एसडीएम सिरसा व जिला नाजर को आरटीआई के एक मामले में तलब किया है। मामले की सुनवाई 31 जनवरी 2019 को होगी। सूचना आयुक्त चंद्रप्रकाश मामले की सुनवाई करेंगे।
आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक एडवोकेट की ओर से राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-नगराधीश से आरटीआई में 26 मई 2018 को जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई में उपायुक्त कार्यालय में स्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों व एसडीएम सिरसा के शासकीय वाहनों की सर्विस और उनकी मरम्मत के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही इन वाहनों की लॉगबुक की भी प्रति मांगी गई थी। आरटीआई में बिलों की प्रति, भुगतान वाउचर्स और बिलों को पास करने की मंजूरी देने वाली नोटिंग भी मांगी थी। लेकिन सूचना नहीं दी गई। जिस पर उन्होंने सूचना आयोग में इसकी शिकायत की। आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है और 31 जनवरी को आयोग के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
सिरसा। राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, एसडीएम सिरसा व जिला नाजर को आरटीआई के एक मामले में तलब किया है। मामले की सुनवाई 31 जनवरी 2019 को होगी। सूचना आयुक्त चंद्रप्रकाश मामले की सुनवाई करेंगे।
आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक एडवोकेट की ओर से राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-नगराधीश से आरटीआई में 26 मई 2018 को जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई में उपायुक्त कार्यालय में स्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों व एसडीएम सिरसा के शासकीय वाहनों की सर्विस और उनकी मरम्मत के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही इन वाहनों की लॉगबुक की भी प्रति मांगी गई थी। आरटीआई में बिलों की प्रति, भुगतान वाउचर्स और बिलों को पास करने की मंजूरी देने वाली नोटिंग भी मांगी थी। लेकिन सूचना नहीं दी गई। जिस पर उन्होंने सूचना आयोग में इसकी शिकायत की। आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है और 31 जनवरी को आयोग के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन