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छात्रवृति के लिए आवेदन 30 सितंबर तक
Updated Sun, 09 Sep 2018 02:12 AM IST
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छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 30 सितंबर तक
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। वर्ष 2018-19 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्री-मेट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2018 है। इन छात्रवृत्तियों के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। ये जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी दलबीर सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की विभिन्न योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्घ, परसी एवं जैन के लिए क्रियान्वित की जा रही है। ये योजनाएं 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है। दलबीर सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र / छात्राओं के लिए क्रमश: प्री-मेट्रिक जिसमें माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो, पोस्ट मैट्रिक जिसमे माता-पिता/ अभिभावक की स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये तथा मेरिट कम मिन्स योजना में माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि तीनों स्कॉलरशिप 30 प्रतिशत छात्राओं के लिए आरक्षित है। स्कॉलरशिप हेतु कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक अनिवार्य है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में छात्रवृत्तियों के आवेदन भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑनलाइन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। वर्ष 2018-19 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्री-मेट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2018 है। इन छात्रवृत्तियों के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। ये जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी दलबीर सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की विभिन्न योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्घ, परसी एवं जैन के लिए क्रियान्वित की जा रही है। ये योजनाएं 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है। दलबीर सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र / छात्राओं के लिए क्रमश: प्री-मेट्रिक जिसमें माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो, पोस्ट मैट्रिक जिसमे माता-पिता/ अभिभावक की स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये तथा मेरिट कम मिन्स योजना में माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि तीनों स्कॉलरशिप 30 प्रतिशत छात्राओं के लिए आरक्षित है। स्कॉलरशिप हेतु कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक अनिवार्य है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में छात्रवृत्तियों के आवेदन भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑनलाइन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।
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