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मंदिर के दानपात्र से नकदी चुराने वाले दोषी को 3 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 May 2022 11:06 PM IST
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3 years in prison for stealing cash from temple's donation box
सिरसा। शिव मंदिर का दानपात्र तोड़ कर दो हजार रुपये चोरी करने वाले आरोपी युवक को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सदर पुलिस ने दिसंबर 2021 को केस दर्ज किया था। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में अपराधियों पर नरमी नहीं दिखाई जा सकती।
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मामले के अनुसार गांव रामगढ़ के बाबा बालक नाथ शिव मंदिर में 6 दिसंबर 2021 को अज्ञात शख्स घुस आया था। उक्त शख्स ने मंदिर का दान पर तोड़कर उसमें पड़ी नकदी चुरा ली। सुबह मंदिर पुजारी समुंदर नाथ मंदिर पहुंचे तो दानपात्र टूटा मिला। मंदिर में लगे सीटीवीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो एक युवक चोरी करते हुए कैमरे में कैद मिला। पुजारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। फुटेज के आधार पर चोर की पहचान रामगढ़ निवासी प्रहलाद के रूप में हुई, इसके बाद पुलिस ने प्रहलाद को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप कुमार ने प्रहलाद को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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