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चार नशा तस्करो करने को 20-20 साल कैद : न्यायाधीश बोले- नशे से नौजवान पीढ़ी का जीवन हो रहा है बर्बाद, तस्करों को सख्त सजा देना जरूरी

Mon, 17 Apr 2023 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 17 Apr 2023 11:05 PM IST
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20-20 years imprisonment for four drug smugglers: Judge said drug addiction is ruining the life of the young generation, it is necessary to give strict punishment to smugglers
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। प्रतिबंधित गोलियों की तस्करी करने वाले चार तस्करों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने 20-20 साल कैद और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषियों ने सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने इस गुहार के जवाब में कहा कि नशे के कारण नौजवान पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए नशा तस्करों पर सख्त दंड देना जरूरी है, ताकि युवाओं का जीवन बर्बाद होने से बचाया जा सके। सख्त सजा से तस्करी करने वालों को कड़ा संदेश जाएगा।
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इस मामले में डिंग थाना पुलिस ने सितंबर 2018 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार 20 सितंबर 2018 को भावदीन बस स्टैंड पर गश्त कर रही पुलिस को सूचना मिली कि सुनील कुमार निवासी खारियां व गुरविंद्र उर्फ सेठी निवासी गांव रघुआना फतेहाबाद की ओर से काफी मात्रा में नशे में प्रयुक्त होने वाली गोलियां गाड़ी में लेकर आएंगे। इनके साथ अन्य साथी भी हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने नेशनल हाईवे नौ पर नाकाबंदी कर दी और वाहनों की जांच करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रुकवाया। इसमें चार लोग सवार थे। गाड़ी की तलाशी के दौरान नशे में प्रयुक्त होने वाली प्रतिबंधित एक लाख 17 हजार गोलियां बरामद हुईं। आरोपियों की पहचान सुनील कुमार निवासी खारियां, गुरविंद्र निवासी गांव रघुआना, विकास निवासी खारियां, कुलदीप उर्फ गौरी निवासी रघुआना के रूप में हुई। आरोपियों ने ये गोलियां गत्ते की पांच पेटी में रखी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए एएसजे कुलदीप सिंह ने दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।
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