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Sirsa News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 1592 केसों को हुआ निपटारा, सिरसा में वकीलों ने किया बहिष्कार
Sat, 09 Dec 2023 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 09 Dec 2023 11:44 PM IST
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न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के चलते कैसों का निपटारा करते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्य
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार शनिवार को न्यायालय परिसर, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। सिरसा में वकीलों ने लोक अदालत का बहिष्कार किया। हालांकि लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन कुल 2513 केसों में से 1592 केसों का निपटारा किया गया। इसमें 55169878 की राशि समायोजित की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि लोक अदालत में सभी तरह के न्यायालयों में विचाराधीन केस निपटारे के लिए रखे गए थे। इनमें मुख्यतः चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद इत्यादि शामिल रहे। सचिव अनुराधा ने बताया कि कुल पांच बेंचों का गठन किया गया। इसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह, सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित अहलावत, सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विशाल तथा सब-डिविजन ऐलनाबाद से सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप व डबवाली से सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी मनोज दहिया शामिल थे। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की प्रक्रिया बड़ी सरल एवं संक्षिप्त है। इसमें दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत द्वारा समझौता करवाया जाता है। सचिव ने बताया कि लोक अदालत में हुए समझौते की कोई अपील भी नहीं की जा सकती है।
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सिरसा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार शनिवार को न्यायालय परिसर, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। सिरसा में वकीलों ने लोक अदालत का बहिष्कार किया। हालांकि लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन कुल 2513 केसों में से 1592 केसों का निपटारा किया गया। इसमें 55169878 की राशि समायोजित की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि लोक अदालत में सभी तरह के न्यायालयों में विचाराधीन केस निपटारे के लिए रखे गए थे। इनमें मुख्यतः चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद इत्यादि शामिल रहे। सचिव अनुराधा ने बताया कि कुल पांच बेंचों का गठन किया गया। इसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह, सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित अहलावत, सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विशाल तथा सब-डिविजन ऐलनाबाद से सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप व डबवाली से सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी मनोज दहिया शामिल थे। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की प्रक्रिया बड़ी सरल एवं संक्षिप्त है। इसमें दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत द्वारा समझौता करवाया जाता है। सचिव ने बताया कि लोक अदालत में हुए समझौते की कोई अपील भी नहीं की जा सकती है।
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