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लूटपाट करने वाले एक बदमाश को पांच व दूसरे को सात साल कैद
Updated Tue, 06 Jun 2017 12:44 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
शराब ठेके पर लूटपाट करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक को सात साल कैद और दूसरे को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों लुटेरों पर आर्थिक रुप से जुर्माना भी लगाया है।
2 जनवरी 2016 की रात को गांव खोखर स्थित शराब के ठेके में दो युवक आए। दोनों युवकों ने ठेके पर बैठे कारिंदे सतपाल से 14 हजार रुपये छीन लिए और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कालांवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कारिंदे सतपाल की शिकायत पर केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। लूटपाट करने वाले युवकों की पहचान शेरगढ़ निवासी मानक व हरमीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया। एक साल तक अदालत में चले इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने सोमवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। न्यायालय ने मानक सिंह को पांच साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने और हरमीत सिंह को सात साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
लूटपाट करने वाले एक बदमाश को पांच और दूसरे को सात साल कैद
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सिरसा।
शराब ठेके पर लूटपाट करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक को सात साल कैद और दूसरे को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों लुटेरों पर आर्थिक रुप से जुर्माना भी लगाया है।
2 जनवरी 2016 की रात को गांव खोखर स्थित शराब के ठेके में दो युवक आए। दोनों युवकों ने ठेके पर बैठे कारिंदे सतपाल से 14 हजार रुपये छीन लिए और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कालांवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कारिंदे सतपाल की शिकायत पर केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। लूटपाट करने वाले युवकों की पहचान शेरगढ़ निवासी मानक व हरमीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया। एक साल तक अदालत में चले इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने सोमवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। न्यायालय ने मानक सिंह को पांच साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने और हरमीत सिंह को सात साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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