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डीडीपीओ व बीडीपीओ को सूचना आयोग ने किया तलब

Tue, 14 Aug 2018 12:14 AM IST
Updated Tue, 14 Aug 2018 12:14 AM IST
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डीडीपीओ व बीडीपीओ को सूचना आयोग ने किया तलब
डीडीपीओ व बीडीपीओ को सूचना आयोग ने किया तलब
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को आरटीआई के एक मामले में तलब किया है। मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। राज्य सूचना आयुक्त सुखबीर गुलिया मामले की सुनवाई करेंगे। गांव खाजाखेड़ा निवासी गुरविंद्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह की अपील पर सूचना आयोग ने नोटिस जारी किए हैं। गुरविंद्र सिंह ने बीडीपीओ-सह-राज्य जनसूचना अधिकारी सिरसा से 20 जनवरी 2018 को कुछ जानकारी मांगी। इसके बाद उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी-सह-जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के समक्ष 7 मार्च 2018 को प्रथम अपील दाखिल की। सूचना न मिलने पर गुरविंद्र सिंह ने राज्य सूचना आयोग हरियाणा में 12 अप्रैल 2018 को द्वितीय अपील दाखिल की। अपील को सूचना आयोग ने स्वीकार करते हुए बीडीपीओ व डीडीपीओ को 5 अक्टूबर को प्रात: साढ़े 10 बजे सुनवाई के लिए तलब किया है। मामले की सुनवाई हिसार में होगी।


ये मांगी थी जानकारी:
गांव खाजाखेड़ा निवासी गुरविंद्र सिंह ने बीडीपीओ सिरसा से गांव खाजाखेड़ा के मौजूदा सरपंच की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। यह भी जानकारी मांगी कि आरक्षित वर्ग का होने के बावजूद सामान्य वर्ग का सरपंच किन प्रावधान के तहत बनाया गया। यह कि मौजूदा सरपंच सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है।
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