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सिरसा डीसी और तहसीलदार को सूचना आयोग ने किया तलब
Updated Thu, 08 Mar 2018 01:09 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। खंड के गांव खाजाखेड़ा में इंतकाल से संबंधित मांगी गई सूचना निर्धारित समय पर नहीं देने के एक मामले को राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लेते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी कम उपायुक्त सिरसा तथा तहसीलदार सिरसा को 26 मार्च को सुनवाई के लिए हिसार में तलब किया है। यह सुनवाई कृष्ण कुमार पुत्र कुंदन लाल निवासी कीर्तिनगर सिरसा द्वारा आयोग के समक्ष की गई अपील पर होनी है।
कृष्ण कुमार ने बताया कि उसने एक मई 2017 को तहसीलदार सिरसा से एक आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि भूमि वाकया खाजाखेड़ा से संबंधित इंतकाल संख्या 26794 दिनांक छह जून 2016 को किन कारणों के चलते किस तिथि को किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से दुरुस्त या खारिज किया गया। उन्होंने दो जून 2016 से 15 जून 2016 तक के रोजनामचा इंतकाल रजिस्टर की सत्यापित कॉपी भी मांगी थी, लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त सिरसा के समक्ष प्रथम अपील दायर की, मगर वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की थी। उसी अपील पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने सिरसा उपायुक्त और तहसीलदार को 26 मार्च को दोपहर 11 बजे उपायुक्त कार्यालय हिसार में बुलाया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि इंतकाल के समय जो हलका पटवारी था, उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाए। कृष्ण कुमार के अनुसार तत्कालीन पटवारी कानूनगो के पद पर पदोन्नत हो गए थे और बाद में उसने रिटायरमेंट ले ली थी।
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सिरसा। खंड के गांव खाजाखेड़ा में इंतकाल से संबंधित मांगी गई सूचना निर्धारित समय पर नहीं देने के एक मामले को राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लेते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी कम उपायुक्त सिरसा तथा तहसीलदार सिरसा को 26 मार्च को सुनवाई के लिए हिसार में तलब किया है। यह सुनवाई कृष्ण कुमार पुत्र कुंदन लाल निवासी कीर्तिनगर सिरसा द्वारा आयोग के समक्ष की गई अपील पर होनी है।
कृष्ण कुमार ने बताया कि उसने एक मई 2017 को तहसीलदार सिरसा से एक आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि भूमि वाकया खाजाखेड़ा से संबंधित इंतकाल संख्या 26794 दिनांक छह जून 2016 को किन कारणों के चलते किस तिथि को किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से दुरुस्त या खारिज किया गया। उन्होंने दो जून 2016 से 15 जून 2016 तक के रोजनामचा इंतकाल रजिस्टर की सत्यापित कॉपी भी मांगी थी, लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त सिरसा के समक्ष प्रथम अपील दायर की, मगर वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की थी। उसी अपील पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने सिरसा उपायुक्त और तहसीलदार को 26 मार्च को दोपहर 11 बजे उपायुक्त कार्यालय हिसार में बुलाया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि इंतकाल के समय जो हलका पटवारी था, उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाए। कृष्ण कुमार के अनुसार तत्कालीन पटवारी कानूनगो के पद पर पदोन्नत हो गए थे और बाद में उसने रिटायरमेंट ले ली थी।
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