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एचटैट परीक्षा को लेकर जिले में धारा 144 लागू
Updated Wed, 20 Dec 2017 01:18 AM IST
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एचटेट परीक्षा को लेकर जिले में धारा 144 लागू
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
जिले में आगामी 23 और 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली एचटेट परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने परीक्षा केंद्राें पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए गए हैं।
प्रभजोत सिंह ने बताया कि एचटेट की परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले के राजकीय नेशनल कॉलेज, बहुतकनीकी कॉलेज, सावन पब्लिक स्कूल, सीएमके कॉलेज, एवी इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल, जीआरजी नेशनल कालेज, राजेंद्रा इंस्टीट्यूट, शाह सतनाम स्कूल, दि सिरसा स्कूल, लाला जगन्नाथ पब्लिक स्कूल, लार्ड शिवा कॉलेज तथा सीडीएलयू में बने परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं।
आदेशाें की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र और अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्राें के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। 23 और 24 दिसंबर 2017 को आयोजित परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं बेहतर ढंग से संपन्न करवाने तथा जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों कीअवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
जिले में आगामी 23 और 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली एचटेट परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने परीक्षा केंद्राें पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए गए हैं।
प्रभजोत सिंह ने बताया कि एचटेट की परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले के राजकीय नेशनल कॉलेज, बहुतकनीकी कॉलेज, सावन पब्लिक स्कूल, सीएमके कॉलेज, एवी इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल, जीआरजी नेशनल कालेज, राजेंद्रा इंस्टीट्यूट, शाह सतनाम स्कूल, दि सिरसा स्कूल, लाला जगन्नाथ पब्लिक स्कूल, लार्ड शिवा कॉलेज तथा सीडीएलयू में बने परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं।
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आदेशाें की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र और अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्राें के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। 23 और 24 दिसंबर 2017 को आयोजित परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं बेहतर ढंग से संपन्न करवाने तथा जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों कीअवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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