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लोकसभा मतदान को लेकर जिले में लागू होगी धारा 144

Thu, 09 May 2019 11:55 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 09 May 2019 11:55 PM IST
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लोकसभा मतदान को लेकर जिले में लागू होगी धारा 144
सिरसा। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए 12 मई की सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू करने बारे आदेश जारी किए है। इसके तहत 10 मई को शाम छ: बजे से 12 मई विभिन्न बिन्दुओं पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मतदान केंद्र परिसर एवं सरकारी मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों व वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे।
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जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2019 के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के दौरान वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखी जाएगी और उनकी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी उम्मीदवार, उनके चुनाव एजेंट और उम्मीदवार की ओर से अधिकृत एक-एक कार्यकर्ता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी। जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग सहित प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। चुनाव ड्यूटी, पुलिस वाहन, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परिवहन सेवा, एंबुलेंस, दुग्ध वाहन, पानी के टैंकर, बिजली या अन्य विभागीय वाहन, आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहन, परिवहन विभाग की बसों को जारी आदेशों से बाहर रखा गया है। निजी वाहन के मालिक व अन्य परिजन अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के दायरे में वाहन सहित जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 10 मई की शाम छह बजे से 12 मई तक प्रभावी रहेंगे। जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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