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नशा तस्करी करने वाले दोषी को 10 साल कैद
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सिरसा। नशे की प्रतिबंधित गोलियों की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
इस मामले में थाना ओढां पुलिस ने अगस्त 2019 में एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार ओढां थाना पुलिस 22 अगस्त 2019 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव जलालआना के पास पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। युवक के हाथ में थैला था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर थैली की तलाशी ली तो 2570 नशे में प्रयुक्त होने वाली प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ में युवक की पहचान हरदीप सिंह निवासी जलालआना के रूप में हुई। उसने पुलिस को बताया था कि वह ये गोलियां जीवन सिंह निवासी जलालआना से 10 हजार रुपये में खरीदकर आया था। इसके बाद पुलिस ने हरदीप और जीवन के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी हरदीप सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी। आरोपी जीवन सिंह को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया।
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इस मामले में थाना ओढां पुलिस ने अगस्त 2019 में एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार ओढां थाना पुलिस 22 अगस्त 2019 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव जलालआना के पास पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। युवक के हाथ में थैला था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर थैली की तलाशी ली तो 2570 नशे में प्रयुक्त होने वाली प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ में युवक की पहचान हरदीप सिंह निवासी जलालआना के रूप में हुई। उसने पुलिस को बताया था कि वह ये गोलियां जीवन सिंह निवासी जलालआना से 10 हजार रुपये में खरीदकर आया था। इसके बाद पुलिस ने हरदीप और जीवन के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी हरदीप सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी। आरोपी जीवन सिंह को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया।
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