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Rohtak News: लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण कराने पहुंची महिलाएं
Sat, 25 Oct 2025 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sat, 25 Oct 2025 11:51 PM IST
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25जेएनडी25 : लाडो लक्ष्मी योजना में पंजीकरण करवाते हुए महिलाएं। संवाद।
नरवाना। नगर परिषद कार्यालय परिसर में शनिवार से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दो दिवसीय पंजीकरण कैंप की शुरुआत हुई। योजना का लाभ उठाने के लिए काफी संख्या में महिलाएं सुबह से ही कैंप स्थल पर पहुंचीं।
नगर परिषद प्रशासन ने पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए चार काउंटर स्थापित किए और 12 कर्मचारियों के साथ आंगनवाड़ी वर्करों की भी ड्यूटी लगाई। कैंप शुरू होने से पहले ही पात्र लाभार्थियों को फोन के माध्यम से सूचना देकर कार्यालय बुलाया गया था।
शहर की 2800 महिलाओं के नाम सूची में शामिल थे जिनमें से अधिकांश महिलाएं अपने दस्तावेजों के साथ पंजीकरण के लिए पहुंचीं। कुछ महिलाओं के दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर उन्हें दुरुस्त करवाने की सलाह दी गई। योजना के तहत वही महिलाएं पात्र मानी जाएंगी जिनकी आयु 23 वर्ष से अधिक और परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। साथ ही, महिला का कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं। पंजीकरण के लिए हरियाणा निवासी प्रमाण-पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल, विवाहित महिला के लिए ससुराल पक्ष के आधार कार्ड, एचकेआरएन पंजीकरण नंबर यदि निगम में कार्यरत हैं, परिवार के वाहनों का विवरण और महिला के बैंक खाते की जानकारी आवश्यक बताई गई है।
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नगर परिषद प्रशासन ने पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए चार काउंटर स्थापित किए और 12 कर्मचारियों के साथ आंगनवाड़ी वर्करों की भी ड्यूटी लगाई। कैंप शुरू होने से पहले ही पात्र लाभार्थियों को फोन के माध्यम से सूचना देकर कार्यालय बुलाया गया था।
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शहर की 2800 महिलाओं के नाम सूची में शामिल थे जिनमें से अधिकांश महिलाएं अपने दस्तावेजों के साथ पंजीकरण के लिए पहुंचीं। कुछ महिलाओं के दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर उन्हें दुरुस्त करवाने की सलाह दी गई। योजना के तहत वही महिलाएं पात्र मानी जाएंगी जिनकी आयु 23 वर्ष से अधिक और परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। साथ ही, महिला का कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं। पंजीकरण के लिए हरियाणा निवासी प्रमाण-पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल, विवाहित महिला के लिए ससुराल पक्ष के आधार कार्ड, एचकेआरएन पंजीकरण नंबर यदि निगम में कार्यरत हैं, परिवार के वाहनों का विवरण और महिला के बैंक खाते की जानकारी आवश्यक बताई गई है।