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Rohtak News: अनुमति के बाद कर सकेंगे विज्ञापनों का प्रसारण

Sun, 15 Sep 2024 03:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 15 Sep 2024 03:45 AM IST
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Will be able to broadcast advertisements after permission
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा कोसली के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक प्रशांथ कुमार ने शनिवार को लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 311 में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग-एमसीएमसी रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कमेटी की अनुमति से ही कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी विज्ञापन प्रसारित कर सकेंगे।

उन्होंने पेड न्यूज व विज्ञापन पर पैनी नजर रखने और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित होने वाली प्रचार सामग्री का संज्ञान लेने के निर्देश दिए। प्रेक्षक ने कहा कि उम्मीदवार व राजनीतिक दल को प्रचार सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकेंगे।
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