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हवाई यात्रा के दौरान गुम हो गए यात्री के गर्म कपड़े, उपभोक्ता फोरम ने किया कंपनी पर जुर्माना
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जम्मू से श्रीनगर जाते समय हवाई यात्रा के दौरान गर्म कपड़े गुम होने से बीमार हुआ रोहतक का युवक तीन साल पहले अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं कर सका। ठंड लगने के कारण उसे यात्रा बीच में छोड़नी पड़ी। युवक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन नगेंद्र कादियान ने एयर लाइन कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह श्रद्धालु को 25 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर दे। इसमें टिकट का मूल्य, मुआवजा राशि व 5 हजार रुपये कानूनी खर्चा भी शामिल है।
मामले के अनुसार शिवाजी कॉलोनी निवासी जतिन सिक्का ने अगस्त 2017 में जिला उपभोक्ता फोरम में अपने वकील के माध्यम से शिकायत दी थी। जतिन ने फोरम को बताया था कि उसने अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए निजी एयरलाइन कंपनी का टिकट खरीदा। उन्होंने जम्मू से यात्रा शुरू करने के दौरान तीन बैग रखे, लेकिन श्रीनगर उतरे तो एक बैग का वजन कम लगा। जब वे होटल पहुंचे तो बैग से गरम ट्रैक शूट, रैन कोट, टी-शर्ट, शैंपू, फेसवॉश व अन्य सामान गायब मिला। तत्काल उन्होंने एयर लाइन कंपनी को सूचित कर दिया। इसके बाद वे अमरनाथ यात्रा पर अपने दोस्तों के साथ चल पड़ा। मोबाइल स्वीच ऑफ हो गया। बाद में कंपनी ने बताया कि उसका सामान मिल गया है, लेकिन सामान मिलने से पहले ही गर्म कपड़ों के अभाव में जनित रास्ते में बीमार हो गया और अमरनाथ यात्रा बीच में छोड़नी पड़ी। इस पर उसने एयर लाइन कंपनी से 9 लाख रुपये मुआवजा मांगा, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया। फोरम ने एयर लाइन कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। तभी से उपभोक्ता फोरम में केस चल रहा था। फोरम ने सोमवार को एयर लाइन कंपनी को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता का 20 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसमें टिकट राशि, मानसिक उत्पीड़न व परेशानी का मुआवजा भी शामिल है। इसके अलावा 5 हजार रुपये कानूनी खर्च का दिया जाए।
कुल्लू के नजदीक नदी में गिरी कार, इंश्योरेंस कंपनी दे 3.27 लाख का क्लेम
हिमाचल के कुल्लू जिले के मनीकरण व कसौली के बीच नदी में गिरने से टुकड़े-टुकड़े हुई कार का इंश्योरेंस कंपनी मालिक को 3 लाख 27 हजार रुपये का क्लेम व 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर दे। जिला उपभोक्ता फोरम की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है।
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शहर के पटेल नगर निवासी जितेंद्र कौर ने 2018 में फोरम में अर्जी लगाई थी कि उसने अगस्त 2017 में कार का इंश्योरेंस करवाया। इसके लिए कार की कीमत 3 लाख 85 हजार आंकी गई थी। इंश्योरेंस के लिए उसने 9 हजार 412 रुपये किस्त चुकाई थी। इसी बीच कार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनीकरण व कसौली के बीच नहर में गिर गई। कार चालक का शव नहीं मिला। जबकि कार के टुकड़े-टुकड़े हो गए। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के कुल्लू स्थित ऑफिस में संपर्क किया। वहां से कार का सर्वे किया गया। बावजूद इसके कार का मुआवजा नहीं दिया गया। इसके चलते 2018 में जितेंद्र कौर ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन नगेंद्र कादियान ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिए हैं कि कार मालिक को 3 लाख 27 हजार रुपये क्लेम के तौर पर और 5 हजार रुपये कानूनी खर्च एक माह के अंदर दिया जाएगा।
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मामले के अनुसार शिवाजी कॉलोनी निवासी जतिन सिक्का ने अगस्त 2017 में जिला उपभोक्ता फोरम में अपने वकील के माध्यम से शिकायत दी थी। जतिन ने फोरम को बताया था कि उसने अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए निजी एयरलाइन कंपनी का टिकट खरीदा। उन्होंने जम्मू से यात्रा शुरू करने के दौरान तीन बैग रखे, लेकिन श्रीनगर उतरे तो एक बैग का वजन कम लगा। जब वे होटल पहुंचे तो बैग से गरम ट्रैक शूट, रैन कोट, टी-शर्ट, शैंपू, फेसवॉश व अन्य सामान गायब मिला। तत्काल उन्होंने एयर लाइन कंपनी को सूचित कर दिया। इसके बाद वे अमरनाथ यात्रा पर अपने दोस्तों के साथ चल पड़ा। मोबाइल स्वीच ऑफ हो गया। बाद में कंपनी ने बताया कि उसका सामान मिल गया है, लेकिन सामान मिलने से पहले ही गर्म कपड़ों के अभाव में जनित रास्ते में बीमार हो गया और अमरनाथ यात्रा बीच में छोड़नी पड़ी। इस पर उसने एयर लाइन कंपनी से 9 लाख रुपये मुआवजा मांगा, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया। फोरम ने एयर लाइन कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। तभी से उपभोक्ता फोरम में केस चल रहा था। फोरम ने सोमवार को एयर लाइन कंपनी को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता का 20 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसमें टिकट राशि, मानसिक उत्पीड़न व परेशानी का मुआवजा भी शामिल है। इसके अलावा 5 हजार रुपये कानूनी खर्च का दिया जाए।
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कुल्लू के नजदीक नदी में गिरी कार, इंश्योरेंस कंपनी दे 3.27 लाख का क्लेम
हिमाचल के कुल्लू जिले के मनीकरण व कसौली के बीच नदी में गिरने से टुकड़े-टुकड़े हुई कार का इंश्योरेंस कंपनी मालिक को 3 लाख 27 हजार रुपये का क्लेम व 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर दे। जिला उपभोक्ता फोरम की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है।
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शहर के पटेल नगर निवासी जितेंद्र कौर ने 2018 में फोरम में अर्जी लगाई थी कि उसने अगस्त 2017 में कार का इंश्योरेंस करवाया। इसके लिए कार की कीमत 3 लाख 85 हजार आंकी गई थी। इंश्योरेंस के लिए उसने 9 हजार 412 रुपये किस्त चुकाई थी। इसी बीच कार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनीकरण व कसौली के बीच नहर में गिर गई। कार चालक का शव नहीं मिला। जबकि कार के टुकड़े-टुकड़े हो गए। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के कुल्लू स्थित ऑफिस में संपर्क किया। वहां से कार का सर्वे किया गया। बावजूद इसके कार का मुआवजा नहीं दिया गया। इसके चलते 2018 में जितेंद्र कौर ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन नगेंद्र कादियान ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिए हैं कि कार मालिक को 3 लाख 27 हजार रुपये क्लेम के तौर पर और 5 हजार रुपये कानूनी खर्च एक माह के अंदर दिया जाएगा।